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Budget Session: झारखंड विधानसभा सत्र का छठा दिन, सदन की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए

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Published : Mar 4, 2023, 10:28 AM IST

Updated : Mar 4, 2023, 2:36 PM IST

Jharkhand Legislative Assembly
Jharkhand Legislative Assembly

14:35 March 04

सदन की कार्यवाही 13 मार्च 2023 तक के लिए स्थगित.

12:15 March 04

दोपहर 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू, लेकिन हंगामा कम नहीं हुआ. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर दो बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी.

11:23 March 04

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही, नियोजन नीति में संशोधन को लेकर बीजेपी विधायक सरकार से सवाल पूछने लगे, जिसे लेकर हंगामा हो गया. बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

11:00 March 04

नियोजन नीति में हुए संशोधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं.

10:03 March 04

रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है. छठे दिन प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत होगी. आज सदन में प्रश्नकाल के अलावा बजट पर भी चर्चा होगी. शुक्रवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव में झारखंड का बजट पेश किया था.

ये भी पढ़ें- Jharkhand Budget: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चौथी बार पेश किया बजट, 13 विभागों पर विशेष जोर, योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस

शुक्रवार को बजट सत्र के पांचवें दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, रघुवर दास के बाद झारखंड के ऐसे दूसरे वित्त मंत्री बने हैं जिन्होंने लगातार चौथी बार विधानसभा में रा्जय का बजट पेश किया. अपने बजट भाषण के दौरान रामेश्वर उरांव ने कहा कि साल 2023-24 के बजट में प्रस्तावित योजनाओं को धरातल पर उतारने पर सरकार को फोकस रहेगा. वित्त मंत्री ने 1,16,418 करोड़ के सकल अनुमानित बजट पेश किया. बजट में 84,676 करोड़ राजस्व व्यय के लिए और 31,742 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है. सरकार ने बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है.

झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सीएनटी (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) और एसपीटी (संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम) जैसे दो एक्ट हैं. फिर भी दखल दिहानी के मामले लटके पड़े हैं. इसको लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग आए दिन सवालों के घेरे में आता है. कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की के एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि 1 मार्च 2023 तक एसएआर कोर्ट में कुल 4,227 मामले हैं. इनमें से 901 मामले निष्पादित हो चुके हैं. इसमें 279 दखल दिहानी की संख्या है. इसके अलावा 1068 लोगों का पहला नोटिस भेजा गया है जबकि 524 मामलों में दूसरा नोटिस गया है.

इस जवाब पर नेहा शिल्पी भड़क उठीं. उन्होंने अपनी ही सरकार पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यही सवाल उनके सहयोगी विधायक राजेश कच्छप ने साल 2021 में पूछा था. उस वक्त भी यही जवाब आया था. यह कैसे हो सकता है. उन्होंने कहा कि 10 हजार से ज्यादा मामले में अकेले रांची में लंबित पड़े हुए हैं. यह ऐसी बात थी जिसका जवाब देना प्रभारी मंत्री के लिए मुश्किल हो रहा था. इसपर स्पीकर ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहने पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगर माननीय को ऐसा लगता है तो एक माह में रिपोर्ट कंपाइल करवाकर उपलब्ध करा दिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला: मांडर से कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने सरकार से पूछा कि क्या सीएनटी के तहत मूल रैयतो को उनकी जमीन वापस देने के लिए दखल दिहानी का प्रावधान है. राजस्व विभाग ने जवाब में कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सीएनटी की धारा 71ए और एसपीटी की धारा 20(5) के तहत एसटी की भूमि की वापसी का प्रावधान है. यही नहीं गैर पांचवी अनुसूची क्षेत्र में सीएनटी की धारा 46ए के तहत एसटी की जमीन की वापसी का प्रावधान है.

14:35 March 04

सदन की कार्यवाही 13 मार्च 2023 तक के लिए स्थगित.

12:15 March 04

दोपहर 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू, लेकिन हंगामा कम नहीं हुआ. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर दो बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी.

11:23 March 04

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही, नियोजन नीति में संशोधन को लेकर बीजेपी विधायक सरकार से सवाल पूछने लगे, जिसे लेकर हंगामा हो गया. बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

11:00 March 04

नियोजन नीति में हुए संशोधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं.

10:03 March 04

रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है. छठे दिन प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत होगी. आज सदन में प्रश्नकाल के अलावा बजट पर भी चर्चा होगी. शुक्रवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव में झारखंड का बजट पेश किया था.

ये भी पढ़ें- Jharkhand Budget: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चौथी बार पेश किया बजट, 13 विभागों पर विशेष जोर, योजनाओं के क्रियान्वयन पर फोकस

शुक्रवार को बजट सत्र के पांचवें दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, रघुवर दास के बाद झारखंड के ऐसे दूसरे वित्त मंत्री बने हैं जिन्होंने लगातार चौथी बार विधानसभा में रा्जय का बजट पेश किया. अपने बजट भाषण के दौरान रामेश्वर उरांव ने कहा कि साल 2023-24 के बजट में प्रस्तावित योजनाओं को धरातल पर उतारने पर सरकार को फोकस रहेगा. वित्त मंत्री ने 1,16,418 करोड़ के सकल अनुमानित बजट पेश किया. बजट में 84,676 करोड़ राजस्व व्यय के लिए और 31,742 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है. सरकार ने बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है.

झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सीएनटी (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) और एसपीटी (संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम) जैसे दो एक्ट हैं. फिर भी दखल दिहानी के मामले लटके पड़े हैं. इसको लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग आए दिन सवालों के घेरे में आता है. कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की के एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि 1 मार्च 2023 तक एसएआर कोर्ट में कुल 4,227 मामले हैं. इनमें से 901 मामले निष्पादित हो चुके हैं. इसमें 279 दखल दिहानी की संख्या है. इसके अलावा 1068 लोगों का पहला नोटिस भेजा गया है जबकि 524 मामलों में दूसरा नोटिस गया है.

इस जवाब पर नेहा शिल्पी भड़क उठीं. उन्होंने अपनी ही सरकार पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यही सवाल उनके सहयोगी विधायक राजेश कच्छप ने साल 2021 में पूछा था. उस वक्त भी यही जवाब आया था. यह कैसे हो सकता है. उन्होंने कहा कि 10 हजार से ज्यादा मामले में अकेले रांची में लंबित पड़े हुए हैं. यह ऐसी बात थी जिसका जवाब देना प्रभारी मंत्री के लिए मुश्किल हो रहा था. इसपर स्पीकर ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहने पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगर माननीय को ऐसा लगता है तो एक माह में रिपोर्ट कंपाइल करवाकर उपलब्ध करा दिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला: मांडर से कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने सरकार से पूछा कि क्या सीएनटी के तहत मूल रैयतो को उनकी जमीन वापस देने के लिए दखल दिहानी का प्रावधान है. राजस्व विभाग ने जवाब में कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सीएनटी की धारा 71ए और एसपीटी की धारा 20(5) के तहत एसटी की भूमि की वापसी का प्रावधान है. यही नहीं गैर पांचवी अनुसूची क्षेत्र में सीएनटी की धारा 46ए के तहत एसटी की जमीन की वापसी का प्रावधान है.

Last Updated : Mar 4, 2023, 2:36 PM IST
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