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बरियातू दुष्कर्म मामले के दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई

रांची के बरियातू क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और दुष्कर्म के गुनाहगारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

रांचीः बरियातू दुष्कर्म मामले के दोषियों को मिली सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई सजा
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Published : Feb 22, 2020, 5:43 PM IST

Updated : Feb 22, 2020, 6:43 PM IST

रांचीः 31 अगस्त 2019 को बरियातू क्षेत्र में एक नाबालिग मासूम के साथ अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस मामले में राजधानी स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और दुष्कर्म के गुनाहगारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

देखें पूरी खबर

आजीवन कारावास

बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ में नाबालिग युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को पोक्सो और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आजीवन करावास की सजा सुनाई है. मामले में आरोपियों को विशेष अदालत ने 12 फरवरी को दोषी करार दिया था. दरअसल घटना के दिन बरियातू पहाड़ में नाबालिग युवती अपने दोस्त के साथ फोटो खिंचवाने गई थी. उस दौरान आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियंजन पक्ष की तरफ से 12 और बचाव पक्ष की तरफ से 3 गवाहों की गवाही हुई. गवाहों और सबूतों के आधार ओर दोनों को दोषी करार दिया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत से मामले में दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की गई थी. स्पीडी ट्रायल के तहत दोनों को दोषी करार देते हुए पोक्सो की विशेष अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

रांचीः 31 अगस्त 2019 को बरियातू क्षेत्र में एक नाबालिग मासूम के साथ अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस मामले में राजधानी स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और दुष्कर्म के गुनाहगारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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आजीवन कारावास

बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ में नाबालिग युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को पोक्सो और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आजीवन करावास की सजा सुनाई है. मामले में आरोपियों को विशेष अदालत ने 12 फरवरी को दोषी करार दिया था. दरअसल घटना के दिन बरियातू पहाड़ में नाबालिग युवती अपने दोस्त के साथ फोटो खिंचवाने गई थी. उस दौरान आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियंजन पक्ष की तरफ से 12 और बचाव पक्ष की तरफ से 3 गवाहों की गवाही हुई. गवाहों और सबूतों के आधार ओर दोनों को दोषी करार दिया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत से मामले में दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की गई थी. स्पीडी ट्रायल के तहत दोनों को दोषी करार देते हुए पोक्सो की विशेष अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Last Updated : Feb 22, 2020, 6:43 PM IST

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