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रांची में 1 अगस्त से जमीन की रजिस्ट्री कराना पड़ेगा महंगा, जानिए कैसै

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Published : Jul 10, 2019, 10:11 PM IST

रांची में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ने वाला है. 1 अगस्त से जिले के शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी.

रजिस्ट्री ऑफिस

रांची: अगर आपने अभी तक अपने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई है तो 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्री करा ले. इस खबर को पढ़ने के बाद आप चौंक सकते हैं. जिले में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी महंगा पड़ सकता है.

देखें पूरी खबर

बता दें कि 1 अगस्त से झारखंड में जमीन खरीदने पर आपको 5 से 10% अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है. जमीन की रजिस्ट्री पर वृद्घि इस बार सिर्फ शहरी क्षेत्र पर ही होगा. जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर 2010 को झारखंड न्यूनतम मूल्यांकन नियमावली 2009 में संशोधन किया गया था और प्रत्येक दो सालों में न्यूनतम मूल्यांकन का पुनः निरीक्षण होना है.

ये भी देखें-गरीब छात्रों के नामांकन पर RU नहीं है गंभीर, वीसी से सीटें सुनिश्चित करने की मांग

अविनाश कुमार ने बताया कि पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी, लेकिन इस साल सिर्फ शहरी क्षेत्रों में इसकी वृद्धि की जानी है. शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए रजिस्ट्री कराना थोड़ा और महंगा हो सकता है. यहां के लोगों को जमीन की रजिस्ट्री पर अधिकतम 10% अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है. यह नया दर एक अगस्त से शुरु कर दिया जाएगा.

रांची: अगर आपने अभी तक अपने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई है तो 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्री करा ले. इस खबर को पढ़ने के बाद आप चौंक सकते हैं. जिले में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी महंगा पड़ सकता है.

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बता दें कि 1 अगस्त से झारखंड में जमीन खरीदने पर आपको 5 से 10% अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है. जमीन की रजिस्ट्री पर वृद्घि इस बार सिर्फ शहरी क्षेत्र पर ही होगा. जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर 2010 को झारखंड न्यूनतम मूल्यांकन नियमावली 2009 में संशोधन किया गया था और प्रत्येक दो सालों में न्यूनतम मूल्यांकन का पुनः निरीक्षण होना है.

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अविनाश कुमार ने बताया कि पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी, लेकिन इस साल सिर्फ शहरी क्षेत्रों में इसकी वृद्धि की जानी है. शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए रजिस्ट्री कराना थोड़ा और महंगा हो सकता है. यहां के लोगों को जमीन की रजिस्ट्री पर अधिकतम 10% अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है. यह नया दर एक अगस्त से शुरु कर दिया जाएगा.

Intro:रांची
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बाइट---अविनाश कुमार जिला अवर निबंधक

अगर आपने अब तक अपने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई है तो 31 जुलाई से पहले आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा ले । क्योंकि इस खबर को पढ़ने के बाद आप चॉक सकते हैं क्या खबर सिर्फ आपके लिए है आपको खबर के बाद रजिस्ट्री कराने में सुविधा होगी। क्योंकि अब आपको जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी महंगा पड़ सकता है। 1 अगस्त से झारखंड में जमीन खरीदने पर आपको 5 से 10% अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है। जमीन की रजिस्ट्री पर वृद्घि इस बार सिर्फ शहरी क्षेत्र पर भी होगा।


Body:जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर 2010 को झारखंड न्यूनतम मूल्यांकन नियंमली 2009 में संशोधन किया गया था इसके तहत प्रत्येक 2 वर्षों में न्यूनतम मूल्यांकन का पुनः निरीक्षण होना है। पिछले वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी इस वर्ष सिर्फ शहरी क्षेत्रों में इसकी वृद्धि की गई है। शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए रजिस्ट्री कराना थोड़ा और महंगा हो सकता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों पर जमीन की रजिस्ट्री पर अधिकतम 10% अधिक टैक्स लोगों को चुकाना पड़ सकता है। और यह नया दार आपको 1 अगस्त से चुकाना पड़ेगा।


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