रांची: अगर आपने अभी तक अपने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई है तो 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्री करा ले. इस खबर को पढ़ने के बाद आप चौंक सकते हैं. जिले में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना और भी महंगा पड़ सकता है.
बता दें कि 1 अगस्त से झारखंड में जमीन खरीदने पर आपको 5 से 10% अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है. जमीन की रजिस्ट्री पर वृद्घि इस बार सिर्फ शहरी क्षेत्र पर ही होगा. जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि 16 अक्टूबर 2010 को झारखंड न्यूनतम मूल्यांकन नियमावली 2009 में संशोधन किया गया था और प्रत्येक दो सालों में न्यूनतम मूल्यांकन का पुनः निरीक्षण होना है.
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अविनाश कुमार ने बताया कि पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी, लेकिन इस साल सिर्फ शहरी क्षेत्रों में इसकी वृद्धि की जानी है. शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए रजिस्ट्री कराना थोड़ा और महंगा हो सकता है. यहां के लोगों को जमीन की रजिस्ट्री पर अधिकतम 10% अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है. यह नया दर एक अगस्त से शुरु कर दिया जाएगा.