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लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई कल, चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर है याचिका

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

lalu prasad's bail plea to be heard tomorrow in jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 8, 2020, 9:09 PM IST

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. देखना अहम होगा कि कल क्या होता है, उन्हें जमानत मिलती है या नहीं, बेल मिलने के बाद भी फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि एक अन्य मामले में भी उन्हें सजा है.

देखें पूरी खबर
आधी सजा काट चुके हैं लालू यादव

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. उनके ओर से याचिका में बताया गया है कि, आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए, इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है, बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.

इसे भी पढ़ें- राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कोरोना के बचाव के लिए वीडियो संदेश किया जारी, कहा- जागरूकता ही महामारी के खिलाफ है सबसे बड़ा इलाज


चारा घोटाला के 4 मामले चल रहे

चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को दो मामले में पांच 5 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से तीन मामले में सजा दी गई है, देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामला में उन्हें हाईकोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है, जबकि चाईबासा कोषागार निकासी मामले में कल सुनवाई होगी और दुमका कोषागार निकासी मामले में अभी जमानत याचिका दायर नहीं की गई है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है. देखना अहम होगा कि कल क्या होता है, उन्हें जमानत मिलती है या नहीं, बेल मिलने के बाद भी फिलहाल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि एक अन्य मामले में भी उन्हें सजा है.

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आधी सजा काट चुके हैं लालू यादव

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. उनके ओर से याचिका में बताया गया है कि, आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए, इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है, बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.

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