रांचीः चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव को आज भी राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दिया. मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है. मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
पिछली सुनवाई में डिफेंस लॉयर की तरफ से दायर याचिका पर सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा था. जिस पर हाईकोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी. आज हुई सुनवाई में डिफेंस की तरफ से दायर याचिक पर सीबीआई ने सवाल उठाए हैं. जिस पर जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.
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गौरतलब है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. जिसे आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.
लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू लगभग 25 महीने की सजा काट चुके हैं. जिसको आधार बनाकर जमानत याचिका दाखिल की गई है. गौरतलब है कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था. फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाजरत है.