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लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को फिलहाल राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टल गई है.

फाइल फोटो
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Published : Jul 5, 2019, 12:58 PM IST

Updated : Jul 5, 2019, 1:18 PM IST

रांचीः चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव को आज भी राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दिया. मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है. मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

वीडियो में देखिए पूरी खबर

पिछली सुनवाई में डिफेंस लॉयर की तरफ से दायर याचिका पर सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा था. जिस पर हाईकोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी. आज हुई सुनवाई में डिफेंस की तरफ से दायर याचिक पर सीबीआई ने सवाल उठाए हैं. जिस पर जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

ये भी पढ़ें-भगवान जगन्नाथ की दरबार में साथ आए रघुवर और हेमंत, प्रभु से मांगी राज्य की खुशहाली

गौरतलब है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. जिसे आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू लगभग 25 महीने की सजा काट चुके हैं. जिसको आधार बनाकर जमानत याचिका दाखिल की गई है. गौरतलब है कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था. फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाजरत है.

रांचीः चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव को आज भी राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दिया. मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है. मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

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पिछली सुनवाई में डिफेंस लॉयर की तरफ से दायर याचिका पर सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा था. जिस पर हाईकोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी. आज हुई सुनवाई में डिफेंस की तरफ से दायर याचिक पर सीबीआई ने सवाल उठाए हैं. जिस पर जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी.

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गौरतलब है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में लालू प्रसाद यादव सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. जिसे आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू लगभग 25 महीने की सजा काट चुके हैं. जिसको आधार बनाकर जमानत याचिका दाखिल की गई है. गौरतलब है कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था. फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाजरत है.

Intro:रांची
बाइट--प्रभात कुमार लालू अधिवक्ता


चारा घोटाले से संबंधित देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को आज भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी गई है। इसी मामले की सुनवाई में पिछली तारीख को डिफेंस लॉयर की तरफ से दायर पिटिशन के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट से समय की मांग की थी जिस एवज में हाईकोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी। वही इस बीच डिफेंस की तरफ से दायर पिटिशन पर सीबीआई ने सवाल उठाए है जिस पर जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने वक़्त निर्धारित किया।अब मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।


Body:देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को साडे तीन साल की सजा सुनाई थी इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी जेल में काट चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किए हैं। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू लगभग 25 महीने की सजा काट चुके हैं जिसको आधार बनाकर जमानत याचिका दाखिल की गई है मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।










Conclusion:चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सड़े तीन साल की सजा सुनाई गई उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था मामले पर लालू प्रसाद यादव आधी सजा काट चुके हैं उसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए आग्रह किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव देवघर चाईबासा और दुमका मामले पर जेल की चारदीवारी में बंद है फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण रांची स्थित रिम्स में जेल प्रशासन की देखरेख में इलाज चल रही है
Last Updated : Jul 5, 2019, 1:18 PM IST
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