रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई हो सकती है. इसको लेकर लालू प्रसाद की ओर से अदालत में जवाब दिया गया है कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरी कर ली है. इस तरह उन्हें जो सजा दी गई है उसकी आधी सजा उन्होंने काट ली है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए और उसके लिए उनके अधिवक्ता ने 29 जनवरी की तिथि निर्धारित करने की मांग की है.
ये है पूरा मामला
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है. इसके 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा हो जाएंगे. फिलहाल तबीयत खराब होने के कारण एम्स ले जाया गया है, वहीं उनका इलाज हो रहा है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल मिल गई है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, मामले की सुनवाई 29 जनवरी को करने का आग्रह किया गया है.