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लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 29 जनवरी को हो सकती है सुनवाई, दुमका कोषागार मामले में अधिवक्ता ने पेश किया जवाब - झारखंड हाई कोर्ट

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई हो सकती है. दुमका कोषागार मामले में इसको लेकर यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत के आदेश पर जेल के ब्योरे की सत्यापित कॉपी के साथ जवाब पेश किया है. साथ ही 29 जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित करने की मांग की है.

Lalu Prasad Yadav bail plea to be heard in jharkhand high court on January 29
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर 29 जनवरी को हो सकती है सुनवाई
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Published : Jan 25, 2021, 7:57 PM IST

Updated : Jan 25, 2021, 8:25 PM IST

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई हो सकती है. इसको लेकर लालू प्रसाद की ओर से अदालत में जवाब दिया गया है कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरी कर ली है. इस तरह उन्हें जो सजा दी गई है उसकी आधी सजा उन्होंने काट ली है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए और उसके लिए उनके अधिवक्ता ने 29 जनवरी की तिथि निर्धारित करने की मांग की है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि 42 महीने की अवधि पूरी नहीं की गई है, उसी पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा था और जवाब में यह बताने को कहा था कि कब-कब आप इस मामले में जेल में रहे हैं. अदालत ने इसकी सत्यापित कॉपी जवाब के साथ पेश करने का निर्देश दिया था. इसी आदेश के आलोक में लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत में निचली अदालत की सत्यापित कॉपी के साथ जवाब पेश किया है. साथ ही 29 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई का आग्रह किया है.


ये है पूरा मामला
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है. इसके 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा हो जाएंगे. फिलहाल तबीयत खराब होने के कारण एम्स ले जाया गया है, वहीं उनका इलाज हो रहा है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल मिल गई है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, मामले की सुनवाई 29 जनवरी को करने का आग्रह किया गया है.

रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई हो सकती है. इसको लेकर लालू प्रसाद की ओर से अदालत में जवाब दिया गया है कि उन्होंने 42 महीने की अवधि जेल में पूरी कर ली है. इस तरह उन्हें जो सजा दी गई है उसकी आधी सजा उन्होंने काट ली है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए और उसके लिए उनके अधिवक्ता ने 29 जनवरी की तिथि निर्धारित करने की मांग की है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि 42 महीने की अवधि पूरी नहीं की गई है, उसी पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा था और जवाब में यह बताने को कहा था कि कब-कब आप इस मामले में जेल में रहे हैं. अदालत ने इसकी सत्यापित कॉपी जवाब के साथ पेश करने का निर्देश दिया था. इसी आदेश के आलोक में लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत में निचली अदालत की सत्यापित कॉपी के साथ जवाब पेश किया है. साथ ही 29 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई का आग्रह किया है.


ये है पूरा मामला
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है. इसके 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वे जेल से रिहा हो जाएंगे. फिलहाल तबीयत खराब होने के कारण एम्स ले जाया गया है, वहीं उनका इलाज हो रहा है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें पहले ही बेल मिल गई है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का है. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है, मामले की सुनवाई 29 जनवरी को करने का आग्रह किया गया है.

Last Updated : Jan 25, 2021, 8:25 PM IST
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