रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष एचसी मिश्रा के निर्देश पर मंगलवार को कांके लॉ कॉलेज की गैंगरेप पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान किया गया.
झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष एचसी मिश्रा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा रांची की ओर से कांके के लॉ कॉलेज की गैंगरेप पीड़िता को 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों को मंगलवार को 3 लाख रुपए की अंतरिम मुआवजा राशि दिया. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिले में पिछले एक साल में दुष्कर्म पीड़िता को लगभग एक करोड़ रुपए की राशि वितरित किया जा चुका है.
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जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने यह राशि दुष्कर्म के शिकार युवती और महिलाओं को मुआवजे के रूप में प्रदान किया है. दुष्कर्म पीड़िता को जीवन बेहतर बनाने और उसके पुर्नवास के लिए यह मुआवजे के लिए इस राशि को देती है. झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम 2016 की धारा 357 के तहत दुष्कर्म की शिकार पुरुष और महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए की मदद का प्रावधान किया है. कोई भी दुष्कर्म पीड़िता उक्त राशि के हकदार हो सकता है.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने कहा कि झालसा के निर्देशानुसार डालसा की ओर से इस तरह के मुआवजे की राशि को दुष्कर्म पीड़िता युवती और महिलाओं के बीच वितरण किया जाता है. दुषकर्म पीड़ितों के लिए इस तरह के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और आगे भी डालसा की ओर से किया जाएगा.