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कांके लॉ कॉलेज की दुष्कर्म पीड़िता को मिला मुआवजा, डालसा अब तक बांट चुका है करोड़ों रुपए

झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष एचसी मिश्रा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा रांची की ओर से कांके के लॉ कॉलेज की गैंगरेप पीड़िता को 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई. पिछले एक साल के अंदर डालसा की ओर से इस फंड के माध्यम से करीब एक करोड़ रुपए की राशि दुषकर्म पीड़िता को दिया जा चुका है.

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Published : Feb 4, 2020, 10:05 PM IST

Updated : Feb 4, 2020, 10:24 PM IST

Kanke Law College victim gets compensation amount in ranchi
विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष एचसी मिश्रा के निर्देश पर मंगलवार को कांके लॉ कॉलेज की गैंगरेप पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान किया गया.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष एचसी मिश्रा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा रांची की ओर से कांके के लॉ कॉलेज की गैंगरेप पीड़िता को 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों को मंगलवार को 3 लाख रुपए की अंतरिम मुआवजा राशि दिया. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिले में पिछले एक साल में दुष्कर्म पीड़िता को लगभग एक करोड़ रुपए की राशि वितरित किया जा चुका है.

इसे भी पढ़ें- सीएम ने की लोगों से मुलाकात, कहा- राज्य की जनता को मानता हूं अपने परिवार का हिस्सा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने यह राशि दुष्कर्म के शिकार युवती और महिलाओं को मुआवजे के रूप में प्रदान किया है. दुष्कर्म पीड़िता को जीवन बेहतर बनाने और उसके पुर्नवास के लिए यह मुआवजे के लिए इस राशि को देती है. झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम 2016 की धारा 357 के तहत दुष्कर्म की शिकार पुरुष और महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए की मदद का प्रावधान किया है. कोई भी दुष्कर्म पीड़िता उक्त राशि के हकदार हो सकता है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने कहा कि झालसा के निर्देशानुसार डालसा की ओर से इस तरह के मुआवजे की राशि को दुष्कर्म पीड़िता युवती और महिलाओं के बीच वितरण किया जाता है. दुषकर्म पीड़ितों के लिए इस तरह के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और आगे भी डालसा की ओर से किया जाएगा.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष एचसी मिश्रा के निर्देश पर मंगलवार को कांके लॉ कॉलेज की गैंगरेप पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान किया गया.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष एचसी मिश्रा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा रांची की ओर से कांके के लॉ कॉलेज की गैंगरेप पीड़िता को 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों को मंगलवार को 3 लाख रुपए की अंतरिम मुआवजा राशि दिया. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिले में पिछले एक साल में दुष्कर्म पीड़िता को लगभग एक करोड़ रुपए की राशि वितरित किया जा चुका है.

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने यह राशि दुष्कर्म के शिकार युवती और महिलाओं को मुआवजे के रूप में प्रदान किया है. दुष्कर्म पीड़िता को जीवन बेहतर बनाने और उसके पुर्नवास के लिए यह मुआवजे के लिए इस राशि को देती है. झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम 2016 की धारा 357 के तहत दुष्कर्म की शिकार पुरुष और महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए की मदद का प्रावधान किया है. कोई भी दुष्कर्म पीड़िता उक्त राशि के हकदार हो सकता है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने कहा कि झालसा के निर्देशानुसार डालसा की ओर से इस तरह के मुआवजे की राशि को दुष्कर्म पीड़िता युवती और महिलाओं के बीच वितरण किया जाता है. दुषकर्म पीड़ितों के लिए इस तरह के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और आगे भी डालसा की ओर से किया जाएगा.

Intro:कांके लॉ कॉलेज के दुष्कर्म पीड़िता दिया गया मुआवजा राशि, जिले में अब तक लगभग 1 रुपए की राशि का किया गया है वितरण

रांची
बाइट-- अभिषेक कुमार डालसा सचिव

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष एससी मिश्रा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा रांची के द्वारा कांके के लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़ित युवती को ₹3 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार के द्वारा दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के बीच ₹3 लाख रुपए की अंतरिम मुआवजा की राशि दी गई है

झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिले में पिछले 1 वर्ष में दुष्कर्म पीड़िता को लगभग 1करोड़ रुपए की राशि वितरण किया जा चुका। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची ने यह राशि दुष्कर्म के शिकार युवती और महिलाओं को मुआवजे के रूप में प्रदान किया है दुष्कर्म पीड़िता को जीवन बेहतर बनाने और उसके पुर्नवास के लिए यह मुआवजे की राशि दी जाती है झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम 2016 की धारा 357 के के तहत दुष्कर्म की शिकार युवकों और महिलाओं के लिए ₹5 लाख रुपए की मदद का प्रावधान किया गया है कोई भी दुष्कर्म पीड़िता उक्त राशि के हकदार हैं।




Body:जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने कहा कि झालसा के निर्देशानुसार डालास के द्वारा इस तरह के मुआवजे की राशि दुष्कर्म पीड़िता युवती और महिलाओं के बीच वितरण किया जाता है इस तरह के कार्य लगातार किया जाता है और आगे भी डालसा के द्वारा किया जाएगा


Conclusion:
Last Updated : Feb 4, 2020, 10:24 PM IST
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