रांची: झारखंड सरकार ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का नियम लागू कर दिया है. झारखंड सरकार के कैबिनेट की ओर से मंजूर की गई स्क्रैप पॉलिसी 2022 (Scrap Policy 2022) की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस पॉलिसी का उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है.
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अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति नये वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पुराने वाहन को स्क्रैप में तब्दील करने का प्रमाण पेश करता है, तो उसे झारखंड मोटर वाहन टैक्सेशन रूल 2001 (Jharkhand Motor Vehicle Taxation Rule) के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी. पुराने वाहन को उसके रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष के बीच स्क्रैप में तब्दील करने पर ही यह छूट मिलेगी. यानी 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर यह लाभ नहीं मिल पायेगा. ट्रांसपोर्टिंग करने वाली गाड़ियों के लिए पॉलिसी में अलग तरह की शर्तें तय की गई हैं. ऐसी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की तिथि से 8 वर्ष तक स्क्रैप में तब्दील करने पर नये वाहन रजिस्ट्रेशन और टैक्स (Vehicle Registration Tax) में 15 फीसदी की रियायत दी जायेगी. झारखंड कैबिनेट ने बीते एक सितंबर को इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी, जिसे अब अधिसूचित किया गया है.
बताया गया है कि परिवहन विभाग ने रजिस्टर्ड गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए यार्ड स्थापित करने की दिशा में भी पहल की है. इसके लिए विभाग ने इच्छुक पार्टियों से आवेदन भी आमंत्रित किये हैं. स्क्रैपिंग की सेवा उपलब्ध कराने के इच्छुक व्यक्तियों, सोसाइटी, कंपनी को प्रदूषण बोर्ड के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना होगा.