रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर 18 अक्टूबर को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत में अमेंडमेंट पिटिशन दायर करने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें मामले में पिटीशन दायर करने के लिए समय दिया. मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को तय की गई है.
ये भी पढ़ें: अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामला: झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत जारी, 6 सप्ताह बाद अगली सुनवाई
इससे पहले निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई गई थी, उसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है. चाईबासा के प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में जिला के निचली अदालत में शिकायत दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के बाद जज ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था. समन जारी करने के बाद भी राहुल गांधी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद अदालत ने वारंट जारी किया था. उसी जारी समन और वारंट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. इसी चुनौती याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
क्या है पूरा मामला: मालूम हो कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहकर संबोधित किया था. अमित शाह पर यह टिप्पणी राहुल गांधी ने एक चुनावी प्रचार के दौरान किया था. इस पर प्रार्थी की ओर से दायर याचिका के बाद राहुल गांधी को निचली अदालत से वारंट जारी किया गया. इस पर होई कोर्ट में यह कहकर चुनौती दी गई है कि यह केस राजनीति से प्रेरित होकर दायर किया गया. साथ ही निचली अदालत से जो वारंट जारी हुआ है, उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ है. ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट रद्द करने की मांग की गई है.