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पूर्व वार्ड पार्षद का मामलाः सरकार के आदेश पर रोक लगाने से झारखंड हाई कोर्ट का इनकार

पूर्व वार्ड पार्षद के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने सरकार और प्रतिवादियों से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.

Jharkhand High Court
सरकार के आदेश पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट ने किया इनकार
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Published : Mar 21, 2022, 11:00 PM IST

रांचीः रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को पार्षद पद से हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ेंःरांची नगर निगम के वार्ड पार्षद वेद प्रकाश अयोग्य घोषित, चुनाव के वक्त गलत शपथ पत्र देना पड़ा महंगा

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई. अदालत ने याचिकाकर्ता की गुहार को अस्वीकार करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है. अदालत ने इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

17 दिसंबर 21 को रांची नगर निगम के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद से मुक्त कर दिया गया था. इन पर संपत्ति और आपराधिक मामले छुपाने का आरोप है. राज्यपाल के आदेश से मामले में एक कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी की अनुशंसा पर नगर विकास विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया था. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की थी.

रांचीः रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को पार्षद पद से हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई. अदालत ने याचिकाकर्ता की गुहार को अस्वीकार करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है. अदालत ने इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. सरकार के जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

17 दिसंबर 21 को रांची नगर निगम के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद से मुक्त कर दिया गया था. इन पर संपत्ति और आपराधिक मामले छुपाने का आरोप है. राज्यपाल के आदेश से मामले में एक कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी की अनुशंसा पर नगर विकास विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया था. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की थी.

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