रांची: देवघर जिला न्यायालय परिसर में गोलीबारी मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया है. यह संज्ञान अदालत ने देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पत्र को आधार बनाते हुए लिया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि इस तरह के वारदात को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और अब तक इसमें मामले में क्या कार्रवाई की गई है.
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सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर स्वत संज्ञान लिया है. अदालत ने देवघर सिविल कोर्ट के सुरक्षा ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत में राज्य सरकार के सुरक्षा पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय में सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है. जहां व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए वहां व्यवस्था लचर है. आए दिन हत्याएं की वारदात हो रही है. अदालत ने राज्य सरकार को 8 जुलाई से पूर्व इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है.
8 जुलाई को अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. बता दें कि 18 जून शनिवार को देवघर सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आये युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. युवक को तीन गोली मारी गयी थी. मृतक की पहचान अमित कुमार सिंह के रूप में हुई थी. मृतक कोर्ट पेशी के लिए कोर्ट में आया हुआ था. घटना के बाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.