रांची: झारखंड के किसानों को किसान बीमा फसल का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में केंद्र सरकार और बीमा कंपनी को पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ता ने अदालत को दी जानकारी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने अदालत को जानकारी दी कि, चतरा जिला में महज 2016-17 और 2017-18 के वित्तीय वर्ष में किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया, जो कि गलत है. उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार भी इस बात को मानती है कि किसानों को उन्हें बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी नहीं देना चाहती है. इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को मामले में मध्यस्थता करने का भी आग्रह किया, लेकिन केंद्र सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं हुई. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने अदालत को महज एक जिला चतरा का उदाहरण देते हुए कहा कि, वहां के किसान को वित्तीय वर्ष 2016-17 में 52 करोड़ और 2017-18 में लगभग 44 करोड़ बीमा मिलना चाहिए था, लेकिन इफको बीमा कंपनी और ओरिएंटल बीमा कंपनी ने किसानों को पैसा नहीं दिया.