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बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahto) को चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया (HC orders to surrender Dhullu Mahato) है. पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में कोर्ट ने ये आदेश दिया है.

Jharkhand High Court orders to surrender MLA Dhullu Mahato
Jharkhand High Court orders to surrender MLA Dhullu Mahato
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Published : Dec 12, 2022, 3:23 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahto) को अगले चार हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया (HC orders to surrender Dhullu Mahato) है. ढुल्लू महतो धनबाद जिले के बाघमारा इलाके के भाजपा विधायक हैं. उन्होंने इस केस में झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है. इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट में सरेंडर करने में छूट देने की दरख्वास्त की थी. कोर्ट ने उनका यह आग्रह खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें- विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने निचली अदालत से इस केस का रिकॉर्ड भी मांगा है. अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश ने पैरवी की. प्रार्थी ढुल्लू महतो का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका झारखंड हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़े. उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है.

बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो पर वर्ष 2013 में सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस इंस्पेक्टर आरएन चौधरी की वर्दी फाड़ने और वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने का केस धनबाद के कतरास थाने में दर्ज हुआ था. इस मामले में ट्रायल के बाद धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने अक्टूबर 2019 को उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई थी.

इनपुट-आईएएनएस

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता विधायक ढुल्लू महतो (MLA Dhullu Mahto) को अगले चार हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया (HC orders to surrender Dhullu Mahato) है. ढुल्लू महतो धनबाद जिले के बाघमारा इलाके के भाजपा विधायक हैं. उन्होंने इस केस में झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है. इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट में सरेंडर करने में छूट देने की दरख्वास्त की थी. कोर्ट ने उनका यह आग्रह खारिज कर दिया.

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हाई कोर्ट ने निचली अदालत से इस केस का रिकॉर्ड भी मांगा है. अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश ने पैरवी की. प्रार्थी ढुल्लू महतो का कहना था कि जब तक उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका झारखंड हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर न करना पड़े. उनकी ओर से कहा गया कि 18 माह की सजा में से उनकी ओर से करीब 12 महीने की सजा काट ली गई है.

बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो पर वर्ष 2013 में सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस इंस्पेक्टर आरएन चौधरी की वर्दी फाड़ने और वारंटी राजेश गुप्ता को जबरन छुड़ाने का केस धनबाद के कतरास थाने में दर्ज हुआ था. इस मामले में ट्रायल के बाद धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने अक्टूबर 2019 को उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई थी.

इनपुट-आईएएनएस

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