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कोरोना संक्रमितों की निर्बाध इलाज की व्यवस्था करे सरकार, लापरवाही बरती तो कठोर आदेश पारित करेगा हाई कोर्ट - झारखंड हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को दी चेतावनी

झारखंड में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है. राज्य में कोरोना के इलाज में हो रही लापरवाही को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया है कि मरीजों के इलाज में आवश्यक कदम उठाएं, अगर लापरवाही बरती गई तो हाई कोर्ट कठोर निर्णय लेगी.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 1, 2020, 9:06 PM IST

रांची: झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि "मरीजों की इलाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं, अगर विभाग इलाज में लापरवाही बरती जाएगी तो हाई कोर्ट कठोर आदेश पारित करेगा". उन्होंने संक्रमित के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी आवश्यक दवा और अन्य सामग्री की निर्बाध आपूर्ति करने को कहा है. राज्य सरकार को सभी मरीज खासकर गरीब मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य में कोविड-19 के मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही के बिंदु पर सुनवाई की. अदालत ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मरीजों का इलाज निर्बाध रूप से चलता रहे. उन्होंने कहा कि "मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, अत्यावश्यक औषधि और उपकरण की व्यवस्था ससमय करें", कोविड-19 के मरीजों की इलाज में अगर लापरवाही बरती गई तो हाई कोर्ट कठोर आदेश पारित करेगा. सचिव ने कोरोना की इलाज की व्यवस्था को लेकर कहा कि व्यवस्था की जा रही है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने उदाहरण देते हुए कहा कि "जब झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में 2 घंटे की लेट-लतीफी हो सकती है तो राज्य के गरीब जनता की इलाज कैसा होता होगा यह समझा जा सकता है"


इसे भी पढे़ं:-हजारीबाग नगर निगम का राजस्व घटना चिंताजनक, लोगों से टैक्स भरने की अपील


कोविड-19 के इलाज की तैयारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के ओर से लिए गए स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत राज्य सरकार के ओर से इलाज की व्यवस्था में जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर खास नाराज दिखे. उन्होंने राज्य सरकार को समुचित इलाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है.

रांची: झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को चेतावनी देते हुए कहा कि "मरीजों की इलाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं, अगर विभाग इलाज में लापरवाही बरती जाएगी तो हाई कोर्ट कठोर आदेश पारित करेगा". उन्होंने संक्रमित के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी आवश्यक दवा और अन्य सामग्री की निर्बाध आपूर्ति करने को कहा है. राज्य सरकार को सभी मरीज खासकर गरीब मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य में कोविड-19 के मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही के बिंदु पर सुनवाई की. अदालत ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मरीजों का इलाज निर्बाध रूप से चलता रहे. उन्होंने कहा कि "मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, अत्यावश्यक औषधि और उपकरण की व्यवस्था ससमय करें", कोविड-19 के मरीजों की इलाज में अगर लापरवाही बरती गई तो हाई कोर्ट कठोर आदेश पारित करेगा. सचिव ने कोरोना की इलाज की व्यवस्था को लेकर कहा कि व्यवस्था की जा रही है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने उदाहरण देते हुए कहा कि "जब झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में 2 घंटे की लेट-लतीफी हो सकती है तो राज्य के गरीब जनता की इलाज कैसा होता होगा यह समझा जा सकता है"


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