रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने रिनपास में दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इससे पहले कोर्ट ने दवा खरीदारी में हुई अनियमितता को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कंपनी से जवाब मांगा था. लेकिन दवा आपूर्ति करने वाली कंपनी क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल ने जवाब दाखिल नहीं किया. इससे नाराज कोर्ट ने कंपनी पर जर्माना लगाया है.
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बता दें कि दवा खरीद में अनियमितता के खिलाफ सीएल लैब और सिटी फार्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट में याचिका लंबित होने के बावजूद रिनपास ने क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल को दवा आपूर्ति का कार्यादेश दिया है. इतना ही नहीं, दूसरी दवाओं की आपूर्ति भी इसी कंपनी को करने की जिम्मेदारी दे दी गई है. कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के दौरान दवा कंपनी से जवाब मांगा था. लेकिन दवा कंपनी ने दोनों याचिकाओं में जवाब नहीं दिया. जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने दवा कंपनी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
बता दें कि रिनपास में करीब चार से पांच करोड़ रुपये की दवा खरीदारी करना है. आरोप है कि इस मामले में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करने के साथ साथ ज्यादा दाम में दवा खरीद की गई. इसके खिलाफ सीएल लैब और सिटी फार्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने बताया कि टेंडर की शर्तों में दस टैबलेट का मूल्य देना था. टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाली सभी कंपनियों का कहना था, उन्होंने नियमानुसार कीमत बताई लेकिन क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल ने एक टैबलेट का दाम कोट किया. इस वजह से करीब 27 प्रतिशत ज्यादा मूल्य पर दवा खरीदारी की गई. इसपर अदालत ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.