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हर्ष सिंह हत्याकांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सीआईडी के एडीजी को किया तलब

हर्ष सिंह हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें 10 साल बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोर्ट को सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है. इसको लेकर अदालत ने सीआईडी के एडीजी को अदालत में उपस्थित होकर जांच के बारे में जवाब देने को कहा है.

पलामू के हर्ष सिंह हत्याकांड पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Sep 17, 2019, 7:06 AM IST

रांची: पलामू के मेदिनीनगर के चर्चित हर्ष सिंह हत्याकांड की धीमी जांच पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने सीआईडी के एडीजी को 20 सितंबर को 10:30 बजे उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है.

देखें पूरी खबर

18 अप्रैल 2009 को हुई थी हत्या
प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि 18 अप्रैल 2009 को मेदिनीनगर में हत्या हुई थी. हत्या के बाद पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसकी कांड संख्या 128/2009 है.

ये भी पढ़ें-लालू प्रसाद यादव समेत छह लोगों को हाईकोर्ट से नोटिस, कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में मांगा जवाब

नहीं बढ़ पाई सीआईडी जांच
उन्होंने अदालत को बताया कि 10 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक सीआईडी मामले की जांच कर रही है और जांच आगे नहीं बढ़ पाई है. सरकार की ओर से अधिवक्ता के सकारात्मक जवाब नहीं दे पाने के बाद अदालत ने सीआईडी के एडीजी को खुद उपस्थित होकर अदालत में बताने को कहा है कि जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई और उसकी क्या स्थिति है.

हर्ष सिंह की हत्या कांड मामले की जांच
बता दें कि साल 2009 में हर्ष सिंह की हत्या हुई थी, जिसका आरोप वहां के विधायक बिट्टू सिंह, उनके भतीजे मनोज सिंह और कालू सिंह पर है. अधिवक्ता का कहना था कि सीआईडी के प्रभाव के कारण मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है. इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए उन्हें उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है.

रांची: पलामू के मेदिनीनगर के चर्चित हर्ष सिंह हत्याकांड की धीमी जांच पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने सीआईडी के एडीजी को 20 सितंबर को 10:30 बजे उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है.

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18 अप्रैल 2009 को हुई थी हत्या
प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि 18 अप्रैल 2009 को मेदिनीनगर में हत्या हुई थी. हत्या के बाद पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसकी कांड संख्या 128/2009 है.

ये भी पढ़ें-लालू प्रसाद यादव समेत छह लोगों को हाईकोर्ट से नोटिस, कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में मांगा जवाब

नहीं बढ़ पाई सीआईडी जांच
उन्होंने अदालत को बताया कि 10 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक सीआईडी मामले की जांच कर रही है और जांच आगे नहीं बढ़ पाई है. सरकार की ओर से अधिवक्ता के सकारात्मक जवाब नहीं दे पाने के बाद अदालत ने सीआईडी के एडीजी को खुद उपस्थित होकर अदालत में बताने को कहा है कि जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई और उसकी क्या स्थिति है.

हर्ष सिंह की हत्या कांड मामले की जांच
बता दें कि साल 2009 में हर्ष सिंह की हत्या हुई थी, जिसका आरोप वहां के विधायक बिट्टू सिंह, उनके भतीजे मनोज सिंह और कालू सिंह पर है. अधिवक्ता का कहना था कि सीआईडी के प्रभाव के कारण मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है. इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए उन्हें उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है.

Intro:रांची



पलामू मेदिनीनगर की चर्चित हर्ष सिंह हत्याकांड मामले की धीमी जांच के बिंदु पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सोमवार को सुनवाई के उपरांत अदालत ने सीआईडी के एडीजी को 20 सितंबर को 10:30 बजे अदालत में सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है


Body:प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि 18 अप्रैल 2009 को मेदनीनगर में हत्या हुई थी हत्या के बाद पलामू के मेदनीनगर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था जिसका कांड संख्या 128/2009 है उन्होंने अदालत को बताया कि 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक मामले की जांच कर रही है सीआईडी जांच से आगे नहीं बढ़ पाई है सरकार की ओर से अधिवक्ता की सकारात्मक जवाब नहीं दे पाने के बाद अदालत में सीआईडी के एडीजी को स्वयं उपस्थित होकर अदालत में बताने को कहा है कि जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई उसकी क्या स्थिति है

Conclusion:बता दें कि वर्ष 2009 में हर्ष सिंह की हत्या हुई थी जिसका आरोप वहां के विधायक बिट्टू सिंह उसका भतीजा मनोज सिंह और कालू सिंह पर है अधिवक्ता का कहना था कि के प्रभाव के कारण मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए उन्हें उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है
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