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अफीम तस्करी के आरोपी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने दी जमानत - झारखंड में अफीम तस्करी

झारखंड हाई कोर्ट में अफीम तस्करी के आरोपी संजय नाग और पौलुस हास्सा की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 27, 2020, 8:20 PM IST

रांची: अफीम तस्करी के आरोपी संजय नाग और पौलुस हास्सा की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने उन्हें राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिरी लगाने की शर्त पर जमानत दी गई है. न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में अफीम तस्करी के आरोपी संजय नाग और पौलुस हास्सा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिकाकर्ता को राहत दी है. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की.

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वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत संजय नाग और पौलुस हास्सा को उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और उन्हें सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत की सुविधा देने को कहा है. बता दें कि दोनों पर अफीम तस्करी के आरोप हैं. उसी मामले में उन पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया था. वह 3 जनवरी 2020 से जेल में थे. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में 16 जून को जमानत याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान आज अदालत ने उन्हें जमानत दी है.

रांची: अफीम तस्करी के आरोपी संजय नाग और पौलुस हास्सा की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने उन्हें राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिरी लगाने की शर्त पर जमानत दी गई है. न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में अफीम तस्करी के आरोपी संजय नाग और पौलुस हास्सा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिकाकर्ता को राहत दी है. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की.

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वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत संजय नाग और पौलुस हास्सा को उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और उन्हें सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत की सुविधा देने को कहा है. बता दें कि दोनों पर अफीम तस्करी के आरोप हैं. उसी मामले में उन पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया था. वह 3 जनवरी 2020 से जेल में थे. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में 16 जून को जमानत याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान आज अदालत ने उन्हें जमानत दी है.

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