रांची: चर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी टेंडर कमेटी के सदस्य हीरालाल दास को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आरोपी हीरालाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील को सुनने के बाद और आरोपी के हिरासत की अवधि को देखते हुए आरोपी को जमानत दिया गया है. 50-50 हजार के दो निजी मुचलके और अन्य शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है.
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झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जमानत की गुहार लगाई गई. उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी रहे टेंडर कमेटी के अध्यक्ष को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है. अन्य आरोपी को भी हाई कोर्ट से जमानत मिली है, इसलिए इन्हें भी जमानत दे दी जाए. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी 7 जुलाई 2021 से जेल में है. हिरासत की अवधि भी कई माह की हो गई है, इसलिए इन्हें बेल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए. वहीं मामले की जांच कर रहे एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला भी बहुत ही गंभीर है, इसलिए इस मामले के आरोपी को जमानत नहीं दी जाए.
राष्ट्रीय खेल में हुआ था करोड़ों का घोटाला
बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था. इस खेल में करोड़ों का घोटाला खेल कमेटी द्वारा सामान खरीदने में किया गया था. मामले की जांच एसीबी कर रही है. उसी टेंडर कमेटी के सदस्य हीरालाल हैं. उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया है. इसी मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया था. उन्होंने जमानत याचिका निचली अदालत में दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज की. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.