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साइबर क्राइम के आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली बेल, अदालत ने रखी ये शर्तें - साइबर क्राइम के आरोपियों को मिली जमानत

झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह एवं अन्य जिले के साइबर आरोपियों को जमानत दी है. सभी आरोपी कई माह से जेल में बंद हैं. सभी आरोपियों को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी गई है.

हाई कोर्ट
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Published : Apr 6, 2021, 9:20 PM IST

रांचीः देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह एवं अन्य जिले के साइबर आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर देवघर के जगत मंडल और विजय कुमार दास, जामताड़ा के मिथुन मंडल एवं गिरिडीह के अनिल कुमार मंडल एवं अन्य को जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ेंः रांची के सदर अस्पताल मामले में झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में देवघर के जगत मंडल और विजय कुमार दास, जामताड़ा के मिथुन मंडल एवं गिरिडीह के अनिल कुमार मंडल एवं अन्य की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.

न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार की अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

कई माह से जेल में बंद हैं

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वह कई माह से जेल में हैं. उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

बता दें कि जगत मंडल, विजय कुमार दास, मिथुन मंडल, अनिल कुमार मंडल एवं अन्य साइबर अपराध के आरोपी हैं. देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह एवं अन्य साइबर थाना में मामला दर्ज है.

उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में वें हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दिया है.

रांचीः देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह एवं अन्य जिले के साइबर आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर देवघर के जगत मंडल और विजय कुमार दास, जामताड़ा के मिथुन मंडल एवं गिरिडीह के अनिल कुमार मंडल एवं अन्य को जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ेंः रांची के सदर अस्पताल मामले में झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

अदालत ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में देवघर के जगत मंडल और विजय कुमार दास, जामताड़ा के मिथुन मंडल एवं गिरिडीह के अनिल कुमार मंडल एवं अन्य की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.

न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार की अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

कई माह से जेल में बंद हैं

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वह कई माह से जेल में हैं. उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

बता दें कि जगत मंडल, विजय कुमार दास, मिथुन मंडल, अनिल कुमार मंडल एवं अन्य साइबर अपराध के आरोपी हैं. देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह एवं अन्य साइबर थाना में मामला दर्ज है.

उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में वें हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दिया है.

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