रांची: कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए देश में लॉकडाउन हैें. इस कारण अदालतों की कार्यवाही स्थगित किए जाने के कारण राज्य की सभी अदालतों ने पूर्व में जारी किए गए अंतरिम आदेश को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने 7 अप्रैल को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया है. पूर्व में राज्य के किसी भी अदालतों ने किसी भी मामले में जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं, वह आदेश 30 अप्रैल तक लागू होंगे.
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश आनंद सेन की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अदालत ने कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन में कोर्ट में कार्यवाही को स्थगित किए जाने के मद्देनजर राज्य की किसी भी अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया है. पूर्ण पीठ ने टेरर फंडिंग से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया.
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कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को देखते हुए जो स्थिति है उसमें अदालत की कार्यवाही सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर की जा रही है. वहीं, नियमित रूप से अदालत नहीं चल रही है. इसलिए पूर्ण पीठ ने पूर्व में राज्य के सभी अदालतों को दिए गए अंतरिम राहत को 30 अप्रैल तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ ने अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के किसी भी न्यायालय ने पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किया है.