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छठी JPSC के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार, जेपीएससी और राज्य सरकार से मांगा जवाब - Jharkhand High court

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की ओर से अदालत में याचिकाकर्ता रविकांत की दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिका को स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

Jharkhand High court denies on prohibition of sixth jpsc recruitment,झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी नियुक्ति पर रोक से किया इनकार
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 31, 2020, 9:55 PM IST

रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिका को स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

रोक लगाने से इनकार

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की ओर से अदालत में याचिकाकर्ता रविकांत की दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. जिस पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

और पढ़ें - प्रणब मुखर्जी का झारखंड से था गहरा नाता, प्रदेश से जुड़ी हैं पूर्व राष्ट्रपति की यादें

बता दें कि रविकांत ने छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है, उन्होंने बताया है कि जेपीएससी की ओर से जो यह परीक्षा ली है, इसमें कई तरह की अनियमितता बरती गई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

रांची: छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिका को स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

रोक लगाने से इनकार

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की ओर से अदालत में याचिकाकर्ता रविकांत की दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. जिस पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

और पढ़ें - प्रणब मुखर्जी का झारखंड से था गहरा नाता, प्रदेश से जुड़ी हैं पूर्व राष्ट्रपति की यादें

बता दें कि रविकांत ने छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है, उन्होंने बताया है कि जेपीएससी की ओर से जो यह परीक्षा ली है, इसमें कई तरह की अनियमितता बरती गई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

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