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कोरोना पर हाई कोर्ट में सरकार ने दिया जवाब, कहा- घबराने की जरूरत नहीं निपटने के लिए हैं तैयार

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Published : Jun 5, 2020, 1:45 PM IST

Updated : Jun 16, 2020, 4:27 PM IST

jharkhand government statement on corona in high court
झारखंड हाई कोर्ट

13:31 June 05

कोरोना को लेकर सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में जवाब पेश किया है. सरकार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.

रांचीः राज्य में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की वजह से जो तेजी से कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है. उस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि राज्य में जो यह कोरोना वायरस अधिक तेजी से फैलाव हो रहा है. सरकार की क्या कुछ तैयारी है. 

कोर्ट के सवाल उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही अनुमान लगाया था कि इस तरह का फैलाव हो सकता है. राज्य में जो कोरोना का वायरस जो प्रवासी मजदूर से फैल रहा है. उससे घबराने की कोई स्थिति नहीं है. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूरी तरह से कोरोना के फैलाव से निपटने के लिए तैयार है. जिस पर अदालत ने उन्हें 3 जुलाई को इसे रोकने और इससे निपटने की विस्तृत अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी.

13:31 June 05

कोरोना को लेकर सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में जवाब पेश किया है. सरकार ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.

रांचीः राज्य में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की वजह से जो तेजी से कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है. उस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि राज्य में जो यह कोरोना वायरस अधिक तेजी से फैलाव हो रहा है. सरकार की क्या कुछ तैयारी है. 

कोर्ट के सवाल उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में ही अनुमान लगाया था कि इस तरह का फैलाव हो सकता है. राज्य में जो कोरोना का वायरस जो प्रवासी मजदूर से फैल रहा है. उससे घबराने की कोई स्थिति नहीं है. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूरी तरह से कोरोना के फैलाव से निपटने के लिए तैयार है. जिस पर अदालत ने उन्हें 3 जुलाई को इसे रोकने और इससे निपटने की विस्तृत अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी.

Last Updated : Jun 16, 2020, 4:27 PM IST

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