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कैश कांड में निलंबित विधायकों को जमानत, झारखंड कांग्रेस ने किया स्वागत, बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार ही है शिष्टाचार

कैश कांड में कोलकत्ता हाई कोर्ट से कांग्रेस के तीनों विधायकों को जमानत मिल गई है. इसके बाद Jharkhand Congress ने इस फैसले का स्वागत किया है. वहीं, Jharkhand BJP ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है.

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कैश कांड में निलंबित विधायकों को जमानत तो झारखंड कांग्रेस ने स्वागत किया
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Published : Aug 17, 2022, 10:05 PM IST

रांचीः हावड़ा में कैश के साथ गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) के तीन विधायकों को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) से जमानत मिल गई है. तीनों विधायकों को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस ने इसे स्वागत योग्य निर्णय बताया है. वहीं, झारखंड बीजेपी (Jharkhand BJP) ने कहा कि तीनों कांग्रेस विधायकों को जमानत मिल गई है. लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे.

यह भी पढ़ेंः कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों को दी जमानत, लेकिन नहीं छोड़ सकते कोलकाता

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि तीनों कांग्रेस विधायकों को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर इस बात के लिए दबाव बनाएगी कि वह पता करे तीनों विधायकों के पास मिली रकम किसकी थी और कहां से आए था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है. इसलिए कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद बीजेपी और नहीं ही राज्य की जनता को है.

क्या कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस अदालत और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है. यह न्यायालय का फैसला है जिसे सबको स्वीकार करना चाहिए. बता दें कि कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने तीनों विधायकों को जमानत दे दी है

अदालत ने यह शर्त रखी है कि तीनों विधायकों को 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा. इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा. ये तीनों पिछले दिनों 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पकड़े गये थे. उसके बाद से ही ये तीनों न्यायिक हिरासत में थे.

हावड़ा में 49 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक सहित पांच लोगों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई. कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की बेंच में मामले की सुनवाई की. हालांकि इस मामले में आईपीसी की धारा 467 भी जोड़ी गई है. जिससे विधायकों की परेशानी बढ़ गयी है. विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पक्ष रखा. उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने का आवेदन किया है.

झारखंड से कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पांचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उनकी गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अब सीआईडी मामले की जांच कर रही है. मामले में सीआईडी की टीम सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली, ओड़िशा, असम और झारखंड में भी जांच अभियान चला रही है.

रांचीः हावड़ा में कैश के साथ गिरफ्तार झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) के तीन विधायकों को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) से जमानत मिल गई है. तीनों विधायकों को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस ने इसे स्वागत योग्य निर्णय बताया है. वहीं, झारखंड बीजेपी (Jharkhand BJP) ने कहा कि तीनों कांग्रेस विधायकों को जमानत मिल गई है. लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे.

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भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि तीनों कांग्रेस विधायकों को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर इस बात के लिए दबाव बनाएगी कि वह पता करे तीनों विधायकों के पास मिली रकम किसकी थी और कहां से आए था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है. इसलिए कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद बीजेपी और नहीं ही राज्य की जनता को है.

क्या कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस अदालत और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है. यह न्यायालय का फैसला है जिसे सबको स्वीकार करना चाहिए. बता दें कि कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने तीनों विधायकों को जमानत दे दी है

अदालत ने यह शर्त रखी है कि तीनों विधायकों को 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा. इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा. ये तीनों पिछले दिनों 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पकड़े गये थे. उसके बाद से ही ये तीनों न्यायिक हिरासत में थे.

हावड़ा में 49 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक सहित पांच लोगों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई. कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की बेंच में मामले की सुनवाई की. हालांकि इस मामले में आईपीसी की धारा 467 भी जोड़ी गई है. जिससे विधायकों की परेशानी बढ़ गयी है. विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पक्ष रखा. उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने का आवेदन किया है.

झारखंड से कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगारी सहित पांच लोगों को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पांचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उनकी गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था. अब सीआईडी मामले की जांच कर रही है. मामले में सीआईडी की टीम सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली, ओड़िशा, असम और झारखंड में भी जांच अभियान चला रही है.

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