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धारा 370 पर 'सुप्रीम' मुहर: झारखंड बीजेपी ने किया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत - झारखंड न्यूज

Jharkhand BJP welcomes SC decision on Article 370. धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत झारखंड भाजपा ने किया है. रांची में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर धारा 370, 35A को लेकर जो कदम उठाया था वह जनहित में है.

Jharkhand BJP welcomes Supreme Court decision on Article 370
धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत झारखंड भाजपा ने किया
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 11, 2023, 2:13 PM IST

धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत झारखंड भाजपा ने किया है, जानकारी देते प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह

रांचीः जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 दिसंबर को एतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे सही करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि धारा 370 अस्थायी तौर पर लगाया गया था. राष्ट्रपति को अधिकार है उसे हटाने का. ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना सर्वाधिक उचित कदम था. कोर्ट ने यह भी कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव करवाया जाए.

झारखंड बीजेपी ने किया स्वागतः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मामले में दिए गए फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है.

झारखंड बीजेपी ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि मोदीजी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने जो पूर्व में फैसले लिए हैं वह सही था और विधिसम्मत था. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर धारा 370, 35A को लेकर जो कदम उठाया था वह जनहित में है. जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का यह कदम उठाया गया था. उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार के इस कदम से सहमत है. कल तक जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्र के मुख्य धारा से अलग-थलग पड़े हुए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सभी कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र की मुख्य धारा से चल रहे हैं.

इसे भी पढे़ं- जम्मू-कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं, यह देश का अभिन्न अंग है, जानिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें

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रांचीः जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 दिसंबर को एतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे सही करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि धारा 370 अस्थायी तौर पर लगाया गया था. राष्ट्रपति को अधिकार है उसे हटाने का. ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना सर्वाधिक उचित कदम था. कोर्ट ने यह भी कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव करवाया जाए.

झारखंड बीजेपी ने किया स्वागतः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मामले में दिए गए फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है.

झारखंड बीजेपी ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि मोदीजी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने जो पूर्व में फैसले लिए हैं वह सही था और विधिसम्मत था. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर धारा 370, 35A को लेकर जो कदम उठाया था वह जनहित में है. जम्मू कश्मीर को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का यह कदम उठाया गया था. उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार के इस कदम से सहमत है. कल तक जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्र के मुख्य धारा से अलग-थलग पड़े हुए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सभी कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र की मुख्य धारा से चल रहे हैं.

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