रांची: मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें जारी हैं. भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार की समीक्षा समिति ने पूजा सिंघल की निलंबन अवधि को 8 नवंबर के बैक डेट से 180 दिन के लिए फिर बढ़ा दिया है (IAS Pooja Singhal suspension extended).
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दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मई माह में गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद 10 जून को अगले 30 दिन के लिए निलंबन अवधि को विस्तार दिया गया था. इस दौरान भी जमानत नहीं मिलने के कारण दूसरी बार 120 दिन के लिए निलंबन अवधि का विस्तार हुआ था. इसकी मियाद नवंबर माह में ही पूरी हो गई थी लेकिन यह मामला समीक्षा समिति के पास विचाराधीन था. समिति के इस फैसले के बाद 2 दिसंबर से अगले 156 दिन के लिए पूजा सिंघल निलंबित रहेंगी.
आपको बता दें कि फिलहाल आईएएस पूजा सिंघल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं. गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था. लेकिन पिछले दिनों मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य समीक्षा के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया. इस दौरान जमानत लेने की उनकी तमाम कोशिशें विफल साबित हुई हैं. इस बीच 1 दिसंबर को ईडी ने उनकी 82.77 करोड़ की संपत्ति को अंतरिम रूप से अटैच कर लिया है. इसमें उनके पति द्वारा संचालित पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर और दो प्लॉट शामिल हैं.
पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी के जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इस मामले में उनके पति अभिषेक झा से ईडी ने कई बार पूछताछ की है. 6 मई को उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान सीए सुमन कुमार के घर और दफ्तर से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गये थे. इसी कार्रवाई के दौरान ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को आगे बढ़ाते हुए सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था.