रांची: भारतीय जनता पार्टी के हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की आवास में सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को पिछली सरकार में आवास आवंटन और वर्तमान सरकार में जो आवास आवंटन किए गए हैं उसके मूल फाइल के साथ जवाब पेश करने को कहा है. आवास खाली करने के आदेश पर पूर्व में लगाए गए रोक को 20 दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. अब 20 दिसंबर तक राज्य सरकार विधायक को आवास खाली नहीं करवा सकते हैं.
सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से अदालत को बताया गया कि विधायक ने सरकार की ओर से बार-बार नोटिस और दंडाधिकारी आवास खाली करने के लिए भेजने के कारण आहत होकर आवास खाली करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि जब मामला अदालत में लंबित है तो सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए और इस तरह से उन्हें आवास खाली करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए था. वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि, यह सरकारी प्रक्रिया है, अदालत की ओर से रोक लगाने के बाद विधायक को किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं किए और ना ही आवास खाली कराने के लिए दबाव बनाया गया है.
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12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने के लिए जारी झारखंड सरकार के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर 20 दिसंबर तक रोक जारी रखा है. साथ ही सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी.