रांची: झारखंड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक असिस्टेंट नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को हर हाल में 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर अगले सप्ताह अदालत को सूचित करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
ये भी पढ़ें-Omicron : 59 देशों तक पहुंचा ओमीक्रोन, नियमों का पालन बेहद जरुरी : लव अग्रवाल
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व आदेश के आलोक में राज्य सरकार के गृह सचिव अदालत में उपस्थित हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि अदालत के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को साइंटिफिक असिस्टेंट की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना भेज दी है, अब कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करनी है. अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया. इस पर अदालत ने कहा कि हर हाल में 3 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाए.
इस पर कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया कि नियुक्ति में कई चरण होते हैं, जिसमें समय लगता है. इसलिए कुछ और समय दिया जाए, लेकिन अदालत ने समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि हर हाल में इसी अवधि में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करें. नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर अगले सप्ताह अदालत को सूचित करने का भी निर्देश दिया.
धनबाद जज मौत के बाद सामने आई थी समस्या
बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के बाद झारखंड एफएसएल लेबोरेटरी की लचर व्यवस्था का मामला सामने आया था. इसके बाद अदालत ने इसे काफी गंभीरता से लिया और राज्य सरकार को लेबोरेटरी की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने का निर्देश दिया. साथ ही रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने का निर्देश दिया. इसी मामले पर सुनवाई हुई.