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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्ति का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, दायर की गई जनहित याचिका - Jharkhand State Pollution Control Board

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव के पद पर फुल टाइमर सचिव की नियुक्ति करने की मांग को लेकर पंकज यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य सचिव हैं, वह वर्तमान में कई पदों पर हैं, जिसके कारण बोर्ड का कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 8, 2020, 10:46 PM IST

रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर फुल टाइमर सचिव की नियुक्ति करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है, याचिकाकर्ता पंकज यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

देखें पूरी खबर
प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य सचिव हैं, वह वर्तमान में कई पदों पर हैं, जिसके कारण बोर्ड का कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा है, बोर्ड का कार्य उचित ढंग से चले इसके लिए बोर्ड का सदस्य सचिव को फुल टाइमर के रूप में कार्य करना होगा, इसलिए वर्तमान सदस्य सचिव को हटाकर नए सदस्य सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए. उन्होंने याचिका के माध्यम से यह भी बताया है कि वर्तमान जो सदस्य सचिव हैं, वह इस पद की शैक्षणिक अहर्ता नहीं रखते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए.इसे भी पढ़ें:- हेमंत कैबिनेट की बैठक आज, कोरोना से जंग जीतकर आए 2 मंत्री रहेंगे मौजूद


प्रार्थी ने याचिका में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव वन विभाग के प्रधान सचिव झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया है. शीघ्र ही इस पद पर फुल टाइमर की नियुक्ति का मांग की है, साथ ही उन्होंने बताया है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव फुल टाइमर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की भी अवहेलना है.

रांची: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर फुल टाइमर सचिव की नियुक्ति करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है, याचिकाकर्ता पंकज यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

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प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य सचिव हैं, वह वर्तमान में कई पदों पर हैं, जिसके कारण बोर्ड का कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा है, बोर्ड का कार्य उचित ढंग से चले इसके लिए बोर्ड का सदस्य सचिव को फुल टाइमर के रूप में कार्य करना होगा, इसलिए वर्तमान सदस्य सचिव को हटाकर नए सदस्य सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए. उन्होंने याचिका के माध्यम से यह भी बताया है कि वर्तमान जो सदस्य सचिव हैं, वह इस पद की शैक्षणिक अहर्ता नहीं रखते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए.इसे भी पढ़ें:- हेमंत कैबिनेट की बैठक आज, कोरोना से जंग जीतकर आए 2 मंत्री रहेंगे मौजूद


प्रार्थी ने याचिका में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव वन विभाग के प्रधान सचिव झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया है. शीघ्र ही इस पद पर फुल टाइमर की नियुक्ति का मांग की है, साथ ही उन्होंने बताया है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव फुल टाइमर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की भी अवहेलना है.

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