रांची: राजधानी रांची स्थित होटल सेंट्रल प्वाइंट को सील करने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. होटल सेंटर प्वाइंट को खोलने के ट्रिब्युनल के आदेश को सही माना है. ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ नगर निगम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. नगर निगम को होटल की सील को खोलने का आदेश दिया है.
ये भी पढ़ें-budget session economic survey : अगले साल जीडीपी 8.5% रहने की उम्मीद
हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर निगम ने बिना किसी गलती के होटल को सील कर दिया है. नगर निगम के उस आदेश के खिलाफ ट्रिब्युनल में याचिका दायर की गई. ट्रिब्यूनल ने मामले पर सुनवाई के बाद नगर निगम की कार्रवाई को गलत बताते हुए होटल की सील खोलने का आदेश दिया था. इसके बावजूद भी नगर निगम ने होटल की सील को नहीं खोला है. इधर नगर निगम के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनल का आदेश सही नहीं है. इसलिए ट्रिब्युनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्युनल के आदेश को सही माना नगर निगम की याचिका को खारिज कर दिया.