रांची: गांजा तस्करी करवाने के आरोपी मनीष कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने उन्हें राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिरी लगाने के सर्त पर जमानत दी गई है.
गांजा तस्करी मामले पर सुनवाई
न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में गांजा तस्करी के आरोपी मनीष कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिकाकर्ता को राहत दी है. न्यायाधीश मामले की सुनवाई अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मनीष कुमार को उसकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और उन्हें सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत की सुविधा देने को कहा है.
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अदालत ने दी जमानत
बता दें कि गुमला में गांजे के ट्रक को ले जाया जा रहा था. उसे पकड़ा गया और ट्रक के पीछे स्कॉर्पियो में तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से हथियार भी बरामद किया गया. उसी मामले में उन पर गुमला थाना में केस दर्ज किया गया था. वह जेल में थे. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. उसके बाद वे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सोंवार को अदालत ने उन्हें जमानत दी है.