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पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड हाई कोर्ट से झटका, अदालत ने खारिज की याचिका

आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर (High Court Dismissed The Petition) दिया है.

High Court Dismissed The Petition
High Court Dismissed The Petition
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Published : Dec 6, 2022, 8:44 PM IST

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के मंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में (Disproportionate Assets Case) सजायाफ्ता पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने मंगलवार छह दिसंबर को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री सहित उनकी पत्नी और भाई की याचिका को खारिज कर दिया है.


ये भी पढे़ं-पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी की सीबीआई कोर्ट में पेशी, भेजे गए जेल

पूरक चार्जशीट निरस्त करने का किया था आग्रहः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले में वरीय अधिवक्ता और झामुमो के पूर्व सांसद संजीव कुमार और हाई कोर्ट के अधिवक्ता एके रसीदी ने पैरवी की थी. प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में (Disproportionate Assets Case) सजा मिलने के बाद पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है, जो गलत है. इसे निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया था. कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. उसी फैसले को आज सुनाया गया है.




सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी सजाः बता दें दिसंबर 2016 को सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. सीबीआई ने वर्ष 2010 में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय का मामला झारखंड निगरानी ब्यूरो से अपने हाथ में लिया था. वर्ष 2012 में सीबीआई ने पूर्व मंत्री पर आय से 94 फीसदी अधिक एक करोड़, 46 लाख, 25 हजार, 354 रुपए अर्जित करने का आरोप पत्र दायर किया था.

गलत ढंग से संपत्ति अर्जित करने का मामलाः इसमें पूर्व मंत्री के नाम पर रांची और देवघर जिले में आलीशान बंगला, डेयरी फार्म, पैतृक गांव में तालाब पाया था. वहीं, उनकी पत्नी और भाई के नाम 42 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला (Disproportionate Assets Case) सही पाया था. राय ने वर्ष 2005 से 2009 तक विधायक और मंत्री रहते हुए उक्त संपत्ति अर्जित की थी.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के मंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में (Disproportionate Assets Case) सजायाफ्ता पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है. अदालत ने मंगलवार छह दिसंबर को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री सहित उनकी पत्नी और भाई की याचिका को खारिज कर दिया है.


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पूरक चार्जशीट निरस्त करने का किया था आग्रहः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले में वरीय अधिवक्ता और झामुमो के पूर्व सांसद संजीव कुमार और हाई कोर्ट के अधिवक्ता एके रसीदी ने पैरवी की थी. प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में (Disproportionate Assets Case) सजा मिलने के बाद पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है, जो गलत है. इसे निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया था. कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. उसी फैसले को आज सुनाया गया है.




सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी सजाः बता दें दिसंबर 2016 को सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. सीबीआई ने वर्ष 2010 में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय का मामला झारखंड निगरानी ब्यूरो से अपने हाथ में लिया था. वर्ष 2012 में सीबीआई ने पूर्व मंत्री पर आय से 94 फीसदी अधिक एक करोड़, 46 लाख, 25 हजार, 354 रुपए अर्जित करने का आरोप पत्र दायर किया था.

गलत ढंग से संपत्ति अर्जित करने का मामलाः इसमें पूर्व मंत्री के नाम पर रांची और देवघर जिले में आलीशान बंगला, डेयरी फार्म, पैतृक गांव में तालाब पाया था. वहीं, उनकी पत्नी और भाई के नाम 42 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का मामला (Disproportionate Assets Case) सही पाया था. राय ने वर्ष 2005 से 2009 तक विधायक और मंत्री रहते हुए उक्त संपत्ति अर्जित की थी.

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