रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इंटर स्तरीय परीक्षा जो अमीन और अन्य पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षा में गड़बड़ी करने को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है. अदालत ने आयोग को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में याचिकाकर्ता नीलकंठ महतो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बताया गया कि इंटर स्तरीय परीक्षा में इनके प्राप्तांक से अधिक कटऑफ अंक गया है. इसलिए इनका रिजल्ट उस में प्रकाशित नहीं किया गया. जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें बहुत अच्छे अंक हैं लेकिन उनका चयन नहीं किया गया. परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की गई है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.
और पढ़ें - रांची के क्वॉरेंटाइन सेंटर में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे, व्यवस्था ऐसी कि पूछिए मत!
बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 3/ 17 निकाल कर इंटर स्तरीय परीक्षा ली गई थी. उस परीक्षा में याचिकाकर्ता नीलकंठ महतो भाग लिए थे. उनका कहना है कि उनकी परीक्षा बहुत ही अच्छा गया. लेकिन रिजल्ट में धांधली की गई. जिसके कारण उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया. इसी को लेकर याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब मांगा है.