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टेरर फंडिंग मामले के आरोपी नक्सली बीरबल गंझू के मामले पर सुनवाई पूरी, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

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Published : Jun 19, 2020, 10:15 PM IST

झारखंड हाइ कोर्ट में शुक्रवार को टेरर फंडिग मामले में आरोपी नक्सली बीरबल गंझू की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई.

hearings in jharkhand high court on terror funding case, बीरबल गंझु के मामले पर सुनवाई पूरी
हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाइ कोर्ट में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेरर फंडिग मामले में आरोपी नक्सली बीरबल गंझू की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

और पढ़ें- लद्दाख के शहीदों को श्रद्धांजलि : बिहार में सिपाही जयकिशोर के सम्मान में उमड़ा जनसैलाब

इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बीरबल गंझू ने अपील याचिका दायर की है. एनआइए ने टंडवा के आम्रपाली प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की है.

रांची: झारखंड हाइ कोर्ट में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेरर फंडिग मामले में आरोपी नक्सली बीरबल गंझू की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बीरबल गंझू ने अपील याचिका दायर की है. एनआइए ने टंडवा के आम्रपाली प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज की है.

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