रांचीः 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़े आरके आनंद के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एसीबी को टेंडर से संबंधित सभी मूल दस्तावेज अदालत में सौंपने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई.
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आरके आनंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथर और आरके आनंद ने अपना पक्ष रखा. वहीं विपक्ष की ओर से टीएन वर्मा ने पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की है. एसीबी को टेंडर से संबंधित सभी मूल दस्तावेज पूरक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने को कहा है.