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झारखंड में कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

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Published : Apr 6, 2020, 6:49 PM IST

Updated : Apr 6, 2020, 8:01 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना से लड़ाई की राज्य सरकार की तैयारी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कोरोना मामले पर खुद से संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था.

झारखंड में कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी पर हाई कोर्ट में सुनवाई कल, सरकार से मांगा है जवाब
हाई कोर्ट

रांची: कोरोना के वैश्विक महामारी को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना से लड़ाई की राज्य सरकार की तैयारी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कोरोना मामले पर खुद से संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था.

देखें पूरी खबर

अदालत के उस आदेश के आलोक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जवाब पेश की जाएगी. मामला मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में 7 मार्च को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध किया गया है.

झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर स्वत संज्ञान लिया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने खुद से संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था. राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की तैयारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार 7 अप्रैल को जवाब पेश करना है. सरकार के जवाब पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करते हुए मुख्य न्यायाधीश अपने आवास स्थित कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद भी अपने आवास स्थित कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लेंगे. केंद्र सरकार के अधिवक्ता और झारखंड सरकार के महाधिवक्ता दोनों अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्य में अपना पक्ष रखेंगे.

बता दें कि रांची में कोरोना के पहले मरीज मिलने पर झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने राज्य सरकार की कोरोना से लड़ाई की तैयारी सही से नहीं होने का हवाला देते हुए पत्र लिखा था. झारखंड हाई कोर्ट ने अधिवक्ता के पत्र पर खुद से संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया था. उसी आदेश के आलोक में मामले पर पूर्व में सुनवाई की गई थी. अदालत ने मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कल यानी 7 मार्च को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब पेश की जाएगी.

रांची: कोरोना के वैश्विक महामारी को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना से लड़ाई की राज्य सरकार की तैयारी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कोरोना मामले पर खुद से संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था.

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अदालत के उस आदेश के आलोक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जवाब पेश की जाएगी. मामला मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में 7 मार्च को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध किया गया है.

झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर स्वत संज्ञान लिया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने खुद से संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था. राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की तैयारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार 7 अप्रैल को जवाब पेश करना है. सरकार के जवाब पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करते हुए मुख्य न्यायाधीश अपने आवास स्थित कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद भी अपने आवास स्थित कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लेंगे. केंद्र सरकार के अधिवक्ता और झारखंड सरकार के महाधिवक्ता दोनों अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्य में अपना पक्ष रखेंगे.

बता दें कि रांची में कोरोना के पहले मरीज मिलने पर झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने राज्य सरकार की कोरोना से लड़ाई की तैयारी सही से नहीं होने का हवाला देते हुए पत्र लिखा था. झारखंड हाई कोर्ट ने अधिवक्ता के पत्र पर खुद से संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया था. उसी आदेश के आलोक में मामले पर पूर्व में सुनवाई की गई थी. अदालत ने मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कल यानी 7 मार्च को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अदालत में जवाब पेश की जाएगी.

Last Updated : Apr 6, 2020, 8:01 PM IST

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