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6 मार्च तक फिजिकल कोर्ट में सुनवाई पर रोक, अधिवक्ताओं में कोविड संक्रमण पाए जाने के बाद लिया गया फैसला - रांची में फिजिकल कोर्ट में सुनवाई पर रोक

हाल के दिनों में रांची व्यवहार न्यायालय के कुछ वकीलों में कोरोना संक्रमण पाया गया है. इस कारण फिजिकल कोर्ट में 6 मार्च तक सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.

Hearing stopped in physical court in ranchi
6 मार्च तक फिजिकल कोर्ट सुनवाई पर रोक
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Published : Mar 2, 2021, 2:28 AM IST

रांची: व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं में कोविड 19 संक्रमण पाए जाने के बाद फिजिकल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है. रांची व्यवहार न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं को इस बात की सूचना दे दी गई है कि अगले 1 सप्ताह तक सिविल कोर्ट में सिर्फ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी. यह कदम वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर उठाई गई है, ताकि कोरोना संक्रमण अधिवक्ताओं के बीच न फैले.

ये भी पढ़ें-रांचीः दस माह बाद व्यवहार न्यायालय में फिजिकल सुनवाई, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिल रहा प्रवेश

वकीलों में कोरोना मिला संक्रमण

हाल के दिनों में कोर्ट के कुछ वकीलों में कोरोना संक्रमण पाया गया है. इस कारण रांची व्यवहार न्यायालय में मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए करने का फैसला लिया गया है. कोरोना काल के बाद 2 फरवरी से रांची व्यवहार न्यायालय में फिजिकल कोर्ट शुरू हुई थी. हाई कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए सुनवाई भी की जा रही थी. एक लंबी अवधि के बाद फिजिकल कोर्ट शुरू होने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक अधिवक्ताओं में कोरोना संक्रमण पाए जाने के कारण एक सप्ताह के लिए फिजिकल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.


ये भी पढ़ें-फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, जिला बार एसोसिएट ने नहीं दिया समर्थन

10 कोर्ट में फिजिकल सुनवाई जारी
अधिवक्ताओं की मांग पर हाई कोर्ट ने फिजिकल कोर्ट शुरू करने की इजाजत दी थी. अदालतों में फिजिकल सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने एसओपी बनाया था, जिसका पालन सभी अधिवक्ताओं को करने का निर्देश जारी किया गया था. जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम है, वहां फिजिकल कोर्ट की संख्या ज्यादा रखी गई है और जिन जिलों में इसकी संख्या ज्यादा है, वहां पर फिजिकल कोर्ट की संख्या कम की गई है. फिलहाल रांची व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट में फिजिकल सुनवाई हो रही थी. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अदालतों में न्यायिक मामलों की सुनवाई ऑनलाइन प्रक्रिया से चल रही थी, जो एक बार फिर शुरू हो गई है.


महामारी के दौरान झारखंड हाई कोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में न्यायिक कार्य वर्चुअल व्यवस्था से चल रही थी, जहां केवल अर्जेंट मामले की सुनवाई की रही थी. इससे अधिकतर अधिवक्ताओं का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया था. लगभग 90 फीसदी अधिवक्ताओं को काम नहीं मिल पा रहा था.

रांची: व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं में कोविड 19 संक्रमण पाए जाने के बाद फिजिकल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है. रांची व्यवहार न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं को इस बात की सूचना दे दी गई है कि अगले 1 सप्ताह तक सिविल कोर्ट में सिर्फ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी. यह कदम वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर उठाई गई है, ताकि कोरोना संक्रमण अधिवक्ताओं के बीच न फैले.

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वकीलों में कोरोना मिला संक्रमण

हाल के दिनों में कोर्ट के कुछ वकीलों में कोरोना संक्रमण पाया गया है. इस कारण रांची व्यवहार न्यायालय में मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए करने का फैसला लिया गया है. कोरोना काल के बाद 2 फरवरी से रांची व्यवहार न्यायालय में फिजिकल कोर्ट शुरू हुई थी. हाई कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए सुनवाई भी की जा रही थी. एक लंबी अवधि के बाद फिजिकल कोर्ट शुरू होने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक अधिवक्ताओं में कोरोना संक्रमण पाए जाने के कारण एक सप्ताह के लिए फिजिकल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.


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10 कोर्ट में फिजिकल सुनवाई जारी
अधिवक्ताओं की मांग पर हाई कोर्ट ने फिजिकल कोर्ट शुरू करने की इजाजत दी थी. अदालतों में फिजिकल सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने एसओपी बनाया था, जिसका पालन सभी अधिवक्ताओं को करने का निर्देश जारी किया गया था. जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम है, वहां फिजिकल कोर्ट की संख्या ज्यादा रखी गई है और जिन जिलों में इसकी संख्या ज्यादा है, वहां पर फिजिकल कोर्ट की संख्या कम की गई है. फिलहाल रांची व्यवहार न्यायालय के 10 कोर्ट में फिजिकल सुनवाई हो रही थी. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अदालतों में न्यायिक मामलों की सुनवाई ऑनलाइन प्रक्रिया से चल रही थी, जो एक बार फिर शुरू हो गई है.


महामारी के दौरान झारखंड हाई कोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में न्यायिक कार्य वर्चुअल व्यवस्था से चल रही थी, जहां केवल अर्जेंट मामले की सुनवाई की रही थी. इससे अधिकतर अधिवक्ताओं का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया था. लगभग 90 फीसदी अधिवक्ताओं को काम नहीं मिल पा रहा था.

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