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दलबदल मामले में बाबूलाल की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टली, अब 9 मार्च को होगी सुनवाई

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Published : Mar 2, 2021, 7:46 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में 2 मार्च को दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण से सुनवाई टल गई है. अब इस मामले की सुनवाई 9 मार्च को होगी.

Hearing postponed in Jharkhand High Court on Babulal plea in defection case
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 2 मार्च को सुनवाई टल गई. अब मामले की सुनवाई 9 मार्च को होगी. बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर जो नोटिस जारी किया गया था, उसी मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी. अब 9 मार्च को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले को सुनवाई होनी थी.

देखें पूरी खबर


इसे भी पढे़ं: बजट सत्रः बाबूलाल का आरोप- सदन के अंदर जनता के मुद्दों की बहस नहीं हो रही है

विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है या नहीं कि, वह स्वतः संज्ञान लेकर दलबदल मामले में नोटिस जारी करें, इस बिंदु पर सुनवाई होनी है. हालांकि पूर्व में अदालत में मामले में सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह बता दिया गया है कि, स्वतः संज्ञान को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है. हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जारी किए गए, नोटिस पर तत्काल रोक लगाते हुए जवाब पेश करने को कहा था. अदालत के उस निर्देश पर विधानसभा की ओर से जवाब पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि, स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर अब कोई कार्यवाही नहीं होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए फिर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उस मामले पर फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है.

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 2 मार्च को सुनवाई टल गई. अब मामले की सुनवाई 9 मार्च को होगी. बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर जो नोटिस जारी किया गया था, उसी मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी. अब 9 मार्च को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले को सुनवाई होनी थी.

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विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है या नहीं कि, वह स्वतः संज्ञान लेकर दलबदल मामले में नोटिस जारी करें, इस बिंदु पर सुनवाई होनी है. हालांकि पूर्व में अदालत में मामले में सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह बता दिया गया है कि, स्वतः संज्ञान को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है. हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जारी किए गए, नोटिस पर तत्काल रोक लगाते हुए जवाब पेश करने को कहा था. अदालत के उस निर्देश पर विधानसभा की ओर से जवाब पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि, स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर अब कोई कार्यवाही नहीं होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए फिर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उस मामले पर फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रही है.

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