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छठी JPSC परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई, अदालत ने मांगा जवाब - छठी JPSC परीक्षा के मामले में अदालत ने जवाब मांगा

छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने याचिका को स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

Hearing on the petition challenging the result of the Sixth JPSC Exam
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 9, 2020, 8:13 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार द्वारा दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया गया.

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इस पर अदालत ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस बिंदु पर 5 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित सभी मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि सुमित कुमार महतो ने छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है उन्होंने बताया है कि जेपीएससी द्वारा जो यह परीक्षा ली है, इसमें कई तरह की अनियमितता हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार द्वारा दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया गया.

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इस पर अदालत ने फिलहाल रोक नहीं लगाई है, लेकिन इस बिंदु पर 5 अगस्त को सुनवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित सभी मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि सुमित कुमार महतो ने छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है उन्होंने बताया है कि जेपीएससी द्वारा जो यह परीक्षा ली है, इसमें कई तरह की अनियमितता हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा लेने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है.

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