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चर्चित शाह ब्रदर्स मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, HC रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर मांगा जवाब - Jharkhand News

चर्चित शाह ब्रदर्स मामले (Shah Brothers Case) पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है.

Hearing on Shah Brothers case in Jharkhand High Court
Hearing on Shah Brothers case in Jharkhand High Court
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Published : Aug 5, 2022, 6:40 PM IST

रांची: विधायक सरयू राय द्वारा समय-समय पर उठाए गए चर्चित शाह ब्रदर्स मामले (Shah Brothers Case) से जुड़े याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. याचिका में नियमों का पालन किए बिना मामले की सुनवाई करने का आरोप लगाया गया है. हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने ही रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. रजिस्ट्री से जवाब आने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी. तब तक के लिए याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट ने राज्यकर्मियों के प्रमोशन पर अगले आदेश तक लगाई रोक, नियमों पर सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस एके चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई की गई. याचिकाकर्ता अधिवक्ता रामसेवक सिंह ने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि मामले में हाई कोर्ट ने नियम की अनदेखी की है. इस तरह की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्री को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. देखना होगा कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है. उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी.


बता दें कि वेकेशन कोर्ट में सुनवाई में नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत करते हुए हाई कोर्ट के अधिवक्ता रामसेवक सिंह ने इस मामले में भूमि अधिग्रहण विस्थापन एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि शाह ब्रदर्स के लीज से संबंधित मामलों में वेकेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया है. इसलिए इस मामले में एकलपीठ के आदेश और इस आदेश के बाद सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई पर रोक लगा दिया जाना चाहिए.

रांची: विधायक सरयू राय द्वारा समय-समय पर उठाए गए चर्चित शाह ब्रदर्स मामले (Shah Brothers Case) से जुड़े याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. याचिका में नियमों का पालन किए बिना मामले की सुनवाई करने का आरोप लगाया गया है. हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने ही रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. रजिस्ट्री से जवाब आने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी. तब तक के लिए याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दी गई है.

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जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस एके चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई की गई. याचिकाकर्ता अधिवक्ता रामसेवक सिंह ने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि मामले में हाई कोर्ट ने नियम की अनदेखी की है. इस तरह की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्री को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. देखना होगा कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है. उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी.


बता दें कि वेकेशन कोर्ट में सुनवाई में नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत करते हुए हाई कोर्ट के अधिवक्ता रामसेवक सिंह ने इस मामले में भूमि अधिग्रहण विस्थापन एवं पुनर्वास किसान समिति की ओर से जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि शाह ब्रदर्स के लीज से संबंधित मामलों में वेकेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया है. इसलिए इस मामले में एकलपीठ के आदेश और इस आदेश के बाद सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई पर रोक लगा दिया जाना चाहिए.

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