रांची: जिले में रिम्स के डेंटल कॉलेज में हो रहे नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर डेंटल कॉलेज शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका पर 29 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को 5 अगस्त से पहले जवाब पेश करने को कहा है.
क्या है मामला
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रिम्स के अंतर्गत डेंटल कॉलेज में हो रहे नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ता एके सिंह ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाज राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को मामले में 5 अगस्त से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.
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इस मामले से संबंधित एक अन्य मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी. जिसमें डेंटल कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए लिए जा रहे साक्षात्कार पर अदालत ने पूर्व में ही रोक लगा दिया है. 25 जून से ही साक्षात्कार होने वाला था, जिसे हाई कोर्ट के आदेश के बाद टाल दिया गया है.
5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि डेंटल कॉलेज शिक्षक एसोसिएशन की ओर से डेंटल कॉलेज में हो रहे नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उन्होंने नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उसे चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके ओर से बताया गया कि नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है, वह रिम्स के नियम के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस विज्ञापन को रद्द किया जाना चाहिए अदालत ने राज्य सरकार और इनको जवाब पेश करने को कहा है. इसी कड़ी में मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.