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संगीत शिक्षकों को हटाए जाने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट की रोक जारी, 28 जनवरी को अगली सुनवाई - झारखंड के संगीत शिक्षक को हटाए जाने का मामला

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है.

संगीत शिक्षक को हटाए जाने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक जारी
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 15, 2020, 3:18 PM IST

रांची: राज्य के कई जिलों के स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकारी शिक्षकों को हटाने के आदेश पर हाई कोर्ट की ओर से जो रोक लगाई गई है, उसे अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है. राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मामले में दिए गए जवाब पर प्रार्थी को अपना पक्ष शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिए गए जवाब पर प्रार्थी को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है, अदालत ने प्रार्थी को 28 जनवरी से पूर्व अपना जवाब पेश करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें- अवैध खनन का खेलः माफिया की जद में बेशकीमती पहाड़, ग्रामीण हलकान-विभाग परेशान

बता दें कि राज्य सरकार ने कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षक को उसके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को गलत करार देते हुए उन्हें हटाने संबंधी आदेश दिया है. उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने सरकार के जवाब पर प्रार्थी को अपना जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: राज्य के कई जिलों के स्कूलों में संगीत शिक्षकों को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकारी शिक्षकों को हटाने के आदेश पर हाई कोर्ट की ओर से जो रोक लगाई गई है, उसे अगले आदेश तक के लिए जारी रखा है. राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मामले में दिए गए जवाब पर प्रार्थी को अपना पक्ष शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड कर्मचारी आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिए गए जवाब पर प्रार्थी को अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है, अदालत ने प्रार्थी को 28 जनवरी से पूर्व अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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बता दें कि राज्य सरकार ने कई जिलों में नियुक्त संगीत शिक्षक को उसके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को गलत करार देते हुए उन्हें हटाने संबंधी आदेश दिया है. उसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने सरकार के जवाब पर प्रार्थी को अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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