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हिंदपीढ़ी मामले में सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट में सौंपा जवाब, प्रार्थी ने उठाए कई सवाल - रांची के हिंदपीढ़ी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई

रांची के हिंदपीढ़ी के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई.

Hearing on hindpidhi case, झारखंड हाई कोर्ट में हिंदपीढ़ी मामले पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 29, 2020, 6:34 PM IST

रांची: राजधानी के एक समय कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.

और पढ़ें - लेह से 60 प्रवासी मजदूर आज पहुंचेंगे रांची, CM ने ट्वीट कर लद्दाख प्रशासन को दिया धन्यावाद

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हिंदपीढ़ी में 2 वार्ड, वार्ड नंबर 20 और 21 पड़ता है जिसमें लगभग 40,000 की जनसंख्या है. उसमें से 8440 लोगों की जांच अभी तक की गई है. वहीं अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा की ओर से सरकार के जवाब पर कई प्रश्न उठाए गए जिस पर अदालत ने उन्हें अपने प्रश्न को लिखित रूप में अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी.

रांची: राजधानी के एक समय कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हिंदपीढ़ी में 2 वार्ड, वार्ड नंबर 20 और 21 पड़ता है जिसमें लगभग 40,000 की जनसंख्या है. उसमें से 8440 लोगों की जांच अभी तक की गई है. वहीं अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा की ओर से सरकार के जवाब पर कई प्रश्न उठाए गए जिस पर अदालत ने उन्हें अपने प्रश्न को लिखित रूप में अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी.

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