रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन खास होने वाला है. दरअसल, जमीन घोटाला मामले में ईडी समन के खिलाफ हेमंत सोरेन के द्वारा दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई होनी है.
हाईकोर्ट द्वारा जारी डेली काउज लिस्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन 787/2023 सुनवाई के लिए इस खंडपीठ में दूसरे नंबर पर है. ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि अदालत में सुनवाई सुबह 10.30 बजे शुरू होने के बाद जल्द ही इस मामले में सुनवाई हो जायेगी. सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा पक्ष रखे जाने की संभावना है. जानकारों का मानना है कि कोर्ट सुनवाई के दौरान कोई दिशानिर्देश भी जारी कर सकती है. यह सबकुछ कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह क्या निर्देश देती है.
ईडी के जवाब से स्पष्ट होगा समन भेजने की वजह: ईडी के द्वारा भेजे गए समन से आहत हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से गुहार लगाते हुए इसे असंवैधानिक करार देने का आग्रह किया है. बुधवार 11 अक्टूबर को इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी हेमंत सोरेन की ओर से जाने वाले अधिवक्ता और राजनेता पी चिदंबरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखा था. पी चिदंबरम ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होने की बात कहते हुए कहा था कि इनके उपर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है.
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन इससे पहले भी ईडी की जांच में सहयोग कर चुके हैं और अपनी संपत्ति और दायर आईटी रिटर्न की भी जानकारी दे चुके हैं. इसके बावजूद उन्हें दूसरे मामलों में बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है. इस तरह का समन जारी करना असंवैधानिक है. ईडी के समन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है.
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा अब तक 5 समन भेजा जा चुका है. जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का आदेश हेमंत सोरेन को दिया था. जाहिर तौर पर इस मामले में ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आमने सामने हैं. अब देखना होगा कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट क्या कुछ आदेश देती है.