रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अपनी दलील पूरी कर ली गई. अब सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है.
इसे भी पढ़ें- लालू के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हो सकती है सुनवाई, जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप
15 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई
हटिया विधायक नवीन जायसवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अदालत को बताया गया कि वह वर्तमान में विधायक है, उनके साथ उनका पूरा परिवार रहता है. कोरोना संकट में आवास खाली करने का नोटिस जारी करना गलत है. इसलिए आवास खाली करने के आदेश को रद्द किया जाए. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत उनकी सुनवाई पूरी कर ली और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. अब मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जिसमें सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जयसवाल ने सरकार द्वारा आवास खाली करने के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी दलील पूरी कर ली.
हटिया विधायक नवीन जायसवाल के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, 15 सितंबर को सरकार को रखना होगा पक्ष
गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में विधायक नवीन जायसवाल का आवास खाली कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अपनी दलील पूरी कर ली गई. अब सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है.
इसे भी पढ़ें- लालू के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हो सकती है सुनवाई, जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप
15 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई
हटिया विधायक नवीन जायसवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने अदालत को बताया गया कि वह वर्तमान में विधायक है, उनके साथ उनका पूरा परिवार रहता है. कोरोना संकट में आवास खाली करने का नोटिस जारी करना गलत है. इसलिए आवास खाली करने के आदेश को रद्द किया जाए. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सुनने के उपरांत उनकी सुनवाई पूरी कर ली और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. अब मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जिसमें सरकार की ओर से पक्ष रखा जाएगा.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जयसवाल ने सरकार द्वारा आवास खाली करने के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी दलील पूरी कर ली.