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रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी की जांच पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, एडीजी अदालत में हाजिर होकर दें जवाब

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Published : May 27, 2021, 3:19 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच के बिंदु पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने नाराजगी जताते हुए मामले की जांच कर रहे सीआईडी के एडीजी को खुद अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: कोविड-19 के महत्वपूर्ण दवा में से एक रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में जांच के आदेश दिए थे, मामले की जांच पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मामले की जांच कर रहे सीआईडी के एडीजी को खुद अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता

इसे भी पढे़ं: डीएसपी रैंक के 66 पदाधिकारियों का तबादला, कई जिलों में DSP स्तर के अधिकारी को नक्सल अभियान की कमान

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सरकार के जवाब को देखते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने मामले की जांच कर रहे सीआईडी के एडीजी को खुद से अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अदालत के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जून की तिथि निर्धारित की गई है. 3 जून को सुनवाई के दौरान सीआईडी के एडीजी उपस्थित होकर अदालत के पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे. सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई कि मामले की जांच की जा रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि, जिस तरह से जांच की जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है, जांच की सिर्फ महज खानापूर्ति की जा रही है.

रेमडेसिविर दवाई की कालाबाजारी पर रोक लगाने के आदेश

पूर्व में कोविड-19 के मामले की सुनवाई के दौरान रेमडेसिविर दवाई की कालाबाजारी के बिंदु पर सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले में सरकार को कालाबाजारी पर रोक लगाने और मामले की जांच कर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया था. अदालत के उस आदेश के आलोक में जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी, जांच रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने सीआईडी के एडीजी को खुद से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: कोविड-19 के महत्वपूर्ण दवा में से एक रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में जांच के आदेश दिए थे, मामले की जांच पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मामले की जांच कर रहे सीआईडी के एडीजी को खुद अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सरकार के जवाब को देखते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने मामले की जांच कर रहे सीआईडी के एडीजी को खुद से अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अदालत के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जून की तिथि निर्धारित की गई है. 3 जून को सुनवाई के दौरान सीआईडी के एडीजी उपस्थित होकर अदालत के पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे. सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई कि मामले की जांच की जा रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि, जिस तरह से जांच की जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है, जांच की सिर्फ महज खानापूर्ति की जा रही है.

रेमडेसिविर दवाई की कालाबाजारी पर रोक लगाने के आदेश

पूर्व में कोविड-19 के मामले की सुनवाई के दौरान रेमडेसिविर दवाई की कालाबाजारी के बिंदु पर सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले में सरकार को कालाबाजारी पर रोक लगाने और मामले की जांच कर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया था. अदालत के उस आदेश के आलोक में जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी, जांच रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने सीआईडी के एडीजी को खुद से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है.

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