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Ranchi Violence: आरोपी मोहम्मद आरिफ ने मांगी जमानत, याचिका पर सिविल कोर्ट में सुनवाई आज

रांची हिंसा के आरोपी पुलिस की डर से अब कोर्ट पहुंच रहे हैं. ऐसे ही एक आरोपी मोहम्मद आरिफ ने सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. आरिफ की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी.

Ranchi violence
रांची सिविल कोर्ट
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Published : Jun 22, 2022, 12:02 PM IST

रांची: 10 जून को रांची में हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है. ऐसे ही आरोपियों में से एक मोहम्मद आरिफ ने रांची व्यवहार न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है. आरिफ की जमानत याचिका पर आज (22 जून ) सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी.आरोपी ने न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है.

ये भी पढ़ें:- हिंसा के बाद असमाजिक तत्वों को चिन्हित कर रही रांची पुलिस, तीन थानों में एफआईआर दर्ज

आरिफ पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज: आरोपी मोहम्मद आरिफ के अधिवक्ता के अनुसार उस पर 147, 149, 341, 427, 295(A), 120(B) के तहत कई आरोप लगाए गए हैं. बता दें कि 10 जून की हिंसा के बाद 24 दर्जन से अधिक लोगो पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर रांची के अलग-अलग थानों में दर्ज किया गया है. डोरंडा थाने में दर्ज एफआईआर कांड संख्या 149/22 में 10 लोगो के खिलाफ नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला: बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में रांची के मेन रोड में 10 जून को जमकर हिंसा हुई थी. तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की इस घटना में 2 लोगों की मौत के साथ 50 लोग घायल हो गए थे. घटना के बाद रांची में धारा 144 लागू कर स्थिति को काबू में किया गया था. उसी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस कई थानों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है. पुलिस की इसी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी अब न्यायालय की शरण में पहुंच रहे हैं.

रांची: 10 जून को रांची में हिंसा के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है. ऐसे ही आरोपियों में से एक मोहम्मद आरिफ ने रांची व्यवहार न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है. आरिफ की जमानत याचिका पर आज (22 जून ) सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी.आरोपी ने न्यायिक दंडाधिकारी अक्षत श्रीवास्तव की कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है.

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आरिफ पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज: आरोपी मोहम्मद आरिफ के अधिवक्ता के अनुसार उस पर 147, 149, 341, 427, 295(A), 120(B) के तहत कई आरोप लगाए गए हैं. बता दें कि 10 जून की हिंसा के बाद 24 दर्जन से अधिक लोगो पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर रांची के अलग-अलग थानों में दर्ज किया गया है. डोरंडा थाने में दर्ज एफआईआर कांड संख्या 149/22 में 10 लोगो के खिलाफ नामजद और 27 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला: बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में रांची के मेन रोड में 10 जून को जमकर हिंसा हुई थी. तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की इस घटना में 2 लोगों की मौत के साथ 50 लोग घायल हो गए थे. घटना के बाद रांची में धारा 144 लागू कर स्थिति को काबू में किया गया था. उसी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस कई थानों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है. पुलिस की इसी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी अब न्यायालय की शरण में पहुंच रहे हैं.

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