रांची: मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा (Pooja Singhal husband Abhishek in ED court) की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी की विशेष अदालत में आंशिक रूप से सुनवाई की गई. इस दौरान अदालत में ईडी की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तिथि निर्धारित कर दी है.
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मनरेगा घोटाले से संबंधित ईडी की चार्जशीट में पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा का नाम भी है. उसके बाद अभिषेक झा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, उसी याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले ईडी कोर्ट ने अभिषेक झा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इनकार कर दिया था और उनकी याचिका को खारिज कर दी थी.
बता दें कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया है. साथ ही इनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल की है. अभिषेक झा पर मनरेगा घोटाले के पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. इस चार्जशीट पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है.