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पूर्व मंत्री राजा पीटर को जमानत मिलेगी या नहीं, अदालत के फैसले पर रहेगी नजर - पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड

पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Hearing on bail plea of former minister Raja Peter accused in former minister Ramesh Singh Munda murder case
पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड
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Published : Mar 30, 2022, 4:35 PM IST

रांची: पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की. अपनी दलील में कई आदेश का हवाला भी दिया गया, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. शीघ्र फैसला सुनाया जाएगा. फिलहाल पूर्व मंत्री राजा पीटर के परिजनों की नजरें हाई कोर्ट के आने वाली फैसले पर टिकी हुई हैं.

ये भी पढ़ें-Bombing in Wasseypur: बमबाजी से फिर दहला वासेपुर, मौके से बम बरामद

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जमानत की गुहार लगाई गई. हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की मांग की गई है. वहीं एनआईए के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. एनआईए के अधिवक्ता ने कहा कि इतने संगीन मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य रमन ने बताया कि पूर्व मंत्री की हत्या को लेकर बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया था. बाद में उनके परिजनों की मांग पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआइए ने जांच की. कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद उससे पूछताछ के दौरान इसमें राजा पीटर का नाम आया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा पीटर ही मामले के सूत्रधार थे. उन्होंने ही नक्सलियों को हत्या करने के लिए हथियार और पैसे उपलब्ध कराए थे. इसके बाद एनआईए ने राजा पीटर को गिरफ्तार किया था.ये है पूरा मामलाः बता दें कि बुंडू के एसएस हाई स्कूल में 9 जुलाई 2008 को एक समारोह था. इसमें पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे. समारोह में छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद वे संबोधित कर रहे थे. उसी समय कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल में आकर फायरिंग शुरू कर दी. इसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज, खुर्शीद आलम और एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गई थी.

रांची: पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की. अपनी दलील में कई आदेश का हवाला भी दिया गया, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. शीघ्र फैसला सुनाया जाएगा. फिलहाल पूर्व मंत्री राजा पीटर के परिजनों की नजरें हाई कोर्ट के आने वाली फैसले पर टिकी हुई हैं.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जमानत की गुहार लगाई गई. हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की मांग की गई है. वहीं एनआईए के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. एनआईए के अधिवक्ता ने कहा कि इतने संगीन मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य रमन ने बताया कि पूर्व मंत्री की हत्या को लेकर बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया था. बाद में उनके परिजनों की मांग पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की एनआइए ने जांच की. कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद उससे पूछताछ के दौरान इसमें राजा पीटर का नाम आया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा पीटर ही मामले के सूत्रधार थे. उन्होंने ही नक्सलियों को हत्या करने के लिए हथियार और पैसे उपलब्ध कराए थे. इसके बाद एनआईए ने राजा पीटर को गिरफ्तार किया था.ये है पूरा मामलाः बता दें कि बुंडू के एसएस हाई स्कूल में 9 जुलाई 2008 को एक समारोह था. इसमें पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे. समारोह में छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद वे संबोधित कर रहे थे. उसी समय कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल में आकर फायरिंग शुरू कर दी. इसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज, खुर्शीद आलम और एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गई थी.
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