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रांचीः साइबर अपराधियों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, आरोपियों को मिली जमानत - साइबर अपराधियों को मिली बेल

झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा और गिरिडीह के दो साइबर अपराध के आरोपियों को राहत दे दी है. अदालत ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनते हुए. उनकी हिरासत अवधि को देखकर, उन्हें जमानत दे दी.

jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 16, 2020, 4:19 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा और गिरिडीह के दो साइबर अपराध के आरोपियों को राहत दे दी है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता सीताराम मंडल और मोहम्मद महफूज अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है.

यह भी पढ़ेंः BJP का दावा- निर्दलीय विधायक सरयू राय हैं पार्टी के साथ, करीबियों ने बताया असंभव

बता दें कि दोनों आरोपी एटीएम से पैसे उड़ा रहे थे. इसी मामले में जामताड़ा के साइबर थाना और गिरिडीह के साइबर थाना में इन पर मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में दोनों ने अपनी जमानत याचिका हाई कोर्ट में दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें बेल दी है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा और गिरिडीह के दो साइबर अपराध के आरोपियों को राहत दे दी है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ता सीताराम मंडल और मोहम्मद महफूज अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी. अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के निजी मुचलके भरने और सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है.

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बता दें कि दोनों आरोपी एटीएम से पैसे उड़ा रहे थे. इसी मामले में जामताड़ा के साइबर थाना और गिरिडीह के साइबर थाना में इन पर मामला दर्ज किया गया है. उसी मामले में दोनों ने अपनी जमानत याचिका हाई कोर्ट में दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें बेल दी है.

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