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दलबदल से जुड़े बाबूलाल के नोटिस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने केस को सक्षम बेंच में किया स्थानांतरित - बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई

hearing on babulal marandi petition in jharkhand high court
बाबूलाल मरांडी, नेता, बीजेपी
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Published : Dec 15, 2020, 1:06 PM IST

Updated : Dec 15, 2020, 7:25 PM IST

12:59 December 15

दलबदल का मामला

जानकारी देते अधिवक्ता आर. एन. सहाय

रांचीः भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दलबदल के मामले में जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिरंची नारायण द्वारा बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. अब मामले की सुनवाई दो जजों की बेंच या उससे अधिक जजों की बेंच में होगी. साथ ही बाबूलाल के द्वारा मांगी गई अमेंडमेंट की अनुमति भी उन्हें दी है. अदालत के इस आदेश से बाबूलाल को राहत मिली है.


झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में बाबूलाल द्वारा दायर याचिका और बिरंची नारायण की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और विधानसभा के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, बाबूलाल मरांडी दायर याचिका में कुछ और प्रार्थना जोड़ना चाहते हैं, इसकी अदालत से उन्होंने स्वीकृति की मांग की. वहीं विधानसभा के ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने याचिकाकर्ता की इस मांग का विरोध किया और कहा कि इसमें कुछ भी जोड़ने की स्वीकृति ना दी जाए बल्कि इस याचिका को सुनवाई के योग्य ना मानते हुए इन्हें इसे खारिज कर दिया जाए. जिस पर अदालत ने उनके इस दलील को खारिज कर दिया और बाबूलाल को याचिका में अमेंडमेंट की स्वीकृति दे दी है.

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल मामले में नोटिस जारी किया है. बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष के इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. वही भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बिरंची नारायण ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. दोनों याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इसकी गंभीरता को देखते हुए सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया है.

12:59 December 15

दलबदल का मामला

जानकारी देते अधिवक्ता आर. एन. सहाय

रांचीः भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दलबदल के मामले में जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिरंची नारायण द्वारा बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. अब मामले की सुनवाई दो जजों की बेंच या उससे अधिक जजों की बेंच में होगी. साथ ही बाबूलाल के द्वारा मांगी गई अमेंडमेंट की अनुमति भी उन्हें दी है. अदालत के इस आदेश से बाबूलाल को राहत मिली है.


झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में बाबूलाल द्वारा दायर याचिका और बिरंची नारायण की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और विधानसभा के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, बाबूलाल मरांडी दायर याचिका में कुछ और प्रार्थना जोड़ना चाहते हैं, इसकी अदालत से उन्होंने स्वीकृति की मांग की. वहीं विधानसभा के ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने याचिकाकर्ता की इस मांग का विरोध किया और कहा कि इसमें कुछ भी जोड़ने की स्वीकृति ना दी जाए बल्कि इस याचिका को सुनवाई के योग्य ना मानते हुए इन्हें इसे खारिज कर दिया जाए. जिस पर अदालत ने उनके इस दलील को खारिज कर दिया और बाबूलाल को याचिका में अमेंडमेंट की स्वीकृति दे दी है.

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी को विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल मामले में नोटिस जारी किया है. बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष के इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. वही भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बिरंची नारायण ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. दोनों याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इसकी गंभीरता को देखते हुए सक्षम बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया है.

Last Updated : Dec 15, 2020, 7:25 PM IST
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